कमल जगाती, नैनीताल
न्यायालय ने इन सभी अधिकारियों को 25 नवम्बर को व्यगितग रूप से न्यायालय में उपस्थित होने के आदेश भी दिए हैं।
न्यायालय ने पूर्व में मीट विक्रेता मेहबूब कुरेशी की जनहित याचिका में सुनवाई करते हुए दो माह के भीतर स्लाटर हाउस बनाने के आदेश दिए थे। प्रशासन की तरफ से लापरवाही के चलते आज मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ ने पालन नहीं करने पर जिम्मेदार अधिकारियों को नोटिस जारी कर व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होने को कहा है।