कमल जगाती, नैनीताल
आज सुनवाई के दौरान सरकार के महाधिवक्ता द्वारा न्यायालय को बताया गया कि हड़ताल को समाप्त कराने के लिए कर्मचारी यूनियन से बात चल रही है और दो-तीन दिनों में हड़ताल समाप्त हो जाएगी।
मामले के अनुसार देहरादून निवासी ललित कुमार ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि प्रदेश के उत्तराखंड जनरल ओ.बी.सी.इम्पलाईज एसोसिएशन के करीब डेढ़ लाख कर्मचारी पदोन्नति में आरक्षण के खिलाफ 2 मार्च से हड़ताल पर हैं। कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से सभी राजकीय कार्य बाधित हो रहे है।
कर्मचारियों द्वारा उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट के बार बार दिए गए आदेशों का उल्लंघन किया जा रहा है। याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि या तो कर्मचारी अपनी बे-बुनियादी हड़ताल को वापस लें या इनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जाय। न्यायमुर्ति सुधांशू धुलिया की खण्डपीठ ने मामले में सरकार के आश्वासन ने बाद जनहित याचिका को निस्तारित कर दिया है।