उत्तराखंड सरकार ने केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के निर्देशों के क्रम में होटल और हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल और धार्मिक स्थानों को खोलने के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं।
इसके साथ ही चार धाम यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्री भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यात्रा कर सकेंगे लेकिन अन्य राज्यों से आने वालों के लिए जहाज यात्रा फिलहाल प्रतिबंधित रहेगी।
होटल और होमस्टे आदि इस शर्त के साथ खुलेंगे कि वे कंटेनमेंट जोन में आने वाले देहरादून के नगर निगम क्षेत्र में आने वाले होटल अगले आदेशों तक बंद रहेंगे।
होटलों में दूसरे हॉटस्पॉट वाले शहरी क्षेत्रों की बुकिंग नहीं की जा सकेगी। जहां के इलाकों में कोरोना का ज्यादा कहर नहीं है, वहां के लोग भी कम से कम 7 दिनों के लिए बुकिंग करेंगे। इसका उल्लंघन करने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
इसके साथ ही होटल मालिकों को एक लिखित में अंडरटेकिंग देना पड़ेगा कि उनके कस्टमर सार्वजनिक स्थलों पर और उत्तराखंड के पर्यटक स्थलों पर होटल में स्टे के दौरान नहीं विजिट करेंगे। साथ ही सभी होटल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर पर्यटन विभाग द्वारा दी गई गाइडलाइन का अनुपालन करेंगे।
हालांकि इस गाइडलाइन का एक सबसे नकारात्मक पक्ष यह है कि यह गाइड लाइन इंग्लिश में तैयार की गई है तथा इसे सारे सोशल मीडिया में वायरल कर दिया गया है। लोगों का कहना है कि यदि या गाइडलाइन हिंदी में होती तो यह आम जनमानस के लिए ज्यादा पठनीय होती।