बार काउंसिल ऑफ उत्तराखण्ड ने देहरादून जिला जज के निलंबन को बताया अवैधानिक। निलंबन वापस लेने की मांग

बार काउंसिल ऑफ उत्तराखण्ड ने देहरादून जिला जज के निलंबन को बताया अवैधानिक। निलंबन वापस लेने की मांग

रिपोर्ट- कमल जगाती
नैनीताल। बार काउंसिल ऑफ उत्तराखण्ड ने देहरादून के जिला जज प्रशांत जोशी के निलंबन को अवैधानिक बताते हुए शीघ्र उनका निलंबन वापस लेने की मांग की है। बार कॉउन्सिल ने इस सम्बंध में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश से मिलने का फैसला किया है। उत्तराखण्ड बार कॉउन्सिल की बुधवार को चेयरमैन सुरेंद्र पुंडीर की अध्यक्षता में हुई बैठक में सदस्य मनमोहन लाम्बा ने प्रस्ताव रखा कि, जिला जज देहरादून प्रशांत जोशी को बिना उनका पक्ष जाने निलंबित कर दिया गया है। जो कि असंवैधानिक है।

उन्होंने कहा कि, एक ईमानदार व बेदाग छवि के न्यायिक अधिकारी को षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है। बार कॉउन्सिल सदस्य मुन्फैत हुसैन, हरि सिंह ने भी मनमोहन लाम्बा के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए शीघ्र मुख्य न्यायधीश से मिलने का निर्णय लिया है।

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