स्टोरी(कमल जगाती, नैनीताल):-
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हल्द्वानी के हैड़ाखान में गौला नदी के किनारे बसे गांवों में पुल नहीं बनाए जाने संबंधी जनहित याचिका में सरकार से तीन हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है ।
मुख्य न्यायाधीश आर.एस.चौहान और न्यायमूर्ति एन.एस.धनिक की खंडपीठ ने हल्द्वानी के गुरविंदर सिंह चड्ढा मैमोरियल फाउंडेशन के गगनदीप सिंह की जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई की । याची ने न्यायालय से कहा कि उत्तराखंड राज्य को बने 21 साल पूरे हो गए है, लेकिन हैड़ाखान गौला नदी के पास पस्तोला और उड़वा गांव के मार्ग में पुल नहीं बना है । पुल की सुविधा नहीं होने के कारण गांव के लोगोंको जान हथेली में लेकर नजदीकी बाजार हल्द्वानी जाना पड़ता है । बच्चों का स्कूल भी नदी पार हैड़ाखान में है जिसे पर करना हररोज खतरे से खाली नहीं होता है । बच्चों को अपने साथ दो जोड़ी कपड़े भी लेकर जाने पड़ते हैं ।
याचिकाकर्ता ने न्यायालय को बताया कि गांव की हल्द्वानी से दूरी 34 किलोमीटर है जबकी बरसात के दौरान जब नदी उफान पर होती है तो लोगों को 80 किलोमीटर घूमकर आना जाना पड़ता है । उन्होंने ये भी कहा कि नदी पर पुल बनाने को लेकर कई बार सर्वे हो चुका है, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है । पूर्व में यहां झूला पुल स्वीकृत हुआ था, जो अभी तक नहीं बन पाया है । ऐसे में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है|