उत्तराखंड किरायेदारी अधिनियम 2021 पास हो गया है। जल्द ही इसकी अधिसूचना जारी हो जाएगी। इस अधिनियम के लागू होने से मकान मालिक और किराएदार के बीच होने वाले विवाद से मुक्ति मिलेगी।
प्रदेश में मकान मालिक अब अपनी मर्जी से मनमाना किराया नहीं बढ़ा सकेंगे। अधिनियम के बनने के उपरांत मकान मालिक और किराएदार दोनों के हक सुरक्षित रहेंगे।किराए की अवधि पूरी होने के बाद नियमानुसार किरायेदार को मकान खाली करना होगा ।
किरायेदारी अधिनियम 2021 में न केवल आवासीय भवन बल्कि व्यभवन में शामिल होंगे। मानकों को निश्चित कर दिया गया है । जितना अधिक किराया होगा उसी हिसाब से सुविधाएं भी देनी होगी।
इस कानून के अस्तित्व में आने के बाद आपसी झगड़े खत्म हो जाएंगे।मामलों की किराया प्राधिकरण व न्यायालय में सुनवाई की जाएगी।
कुल मिलाकर मिलाकर इस कानून से मकान मालिक और किराएदार दोनों के हक सुरक्षित रह सकेंगे।