उत्तराखंड में नौकरी का सपना देख रहें युवाओं के लिए बड़ी खबर है। हाईकोर्ट ने 1431 एलटी भर्ती के बाद अब वन विभाग की भर्तियों पर रोक लगा दी है, जिससे 50,000 आवेदकों का भविष्य अटक गया है।
भर्ती पर रोक का कारण परिक्षा पत्र में 332 गलत प्रश्न है। जिससे युवाओं को नुकसान उठाना पड़ा है। अब वन दरोगा बनने का सपना देख रहे युवाओं को अब लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। 316 पदों के लिए नौ साल बाद निकली सीधी भर्ती पर हाईकोर्ट से स्टे लग गया है। वर्ष 2010 के बाद वन दरोगा के पदों पर ये पहली सीधी भर्ती थी। जिसपर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है।
मीडिया रिपोर्टस के अनुसार वन विभाग में चल रही भर्तियों पर हाई कोर्ट ने रोक लगाकर याचिकाकर्ताओं की आपत्तियों का संज्ञान लेने के आदेश भी सरकार को दिए। आपको बता दें कि 316 फॉरेस्टर पदों के लिए 50 हजार आवेदकों ने आवेदन किया। परीक्षार्थी मंजीत पंवार समेत 10 लोगों ने याचिका कहा है कि राज्य अधीनस्थ कर्मचारी आयोग ने फॉरेस्टर पदों की परीक्षा में 1800 प्रश्नों में से 332 सवालों को हटा दिया और उनके नंबर अन्य सवालों में बांट दिए, जिससे अभ्यर्थियों का नुकसान हुआ।
गौरतलब है कि इससे पहले उत्तराखंड में चल रही एलटी ग्रेड टीचर्स की भर्ती पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। अदालत ने यह रोक 1431 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पर लगाई है। जिससे युवाओं के शिक्षक बनने के सपने पर ग्रहण लगता नज़र आ रहा है। आयोग द्वारा इस भर्ती का रिजल्ट जारी किया जा चुका था। 9 मार्च से 23 मार्च तक चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन होना था। लेकिन उससे पहले ही कोर्ट के भर्ती पर रोक लगाने के आदेश से अभ्यर्थियों के चेहरे उतर गए हैं। आयोग ने कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए अभिलेखों के सत्यापन प्रक्रिया पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है।