UIDAI लोगों के लिए नई सुविधा लेकर आया है जिसके जरिए आधार कार्ड का यूज करने वाले लोग घर के मुखिया की सहमति से ही आधार में दर्ज ऐड्रेस को ऑनलाइन सुधार कर सकते हैंl इसमें कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 से ज्यादा है वह हेड ऑफ फैमिली हो सकता हैl
UIDAI द्वारा लाई गई इस सुविधा(HEAD OF FAMILY) का लाभ उन बच्चों या अभिभावकों को ज्यादा मिलेगा जिनके पास अपने नाम से संबंधित कोई भी दस्तावेज नहीं हैl
साथ ही ऐसे लोगों को भी इस हेड ऑफ़ फैमिली का लाभ मिलेगा जो काम करने के लिए या अन्य किसी वजह से कहीं अन्यत्र से हुए हैंl इन सभी को इस सर्विस के माध्यम से सत्यापन कराने में सहूलियत मिलेगीl
आधार कार्ड धारकों के लिए ऑनलाइन अपना एड्रेस बदलने समेत अन्य सभी जानकारियों को अपडेट करने के लिए राशन कार्ड, मार्कशीट, विवाह प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आदि संबंध के प्रमाण से जुड़े दस्तावेज जमा करके हेड ऑफ फैमिली सेवा का लाभ लिया जा सकता है l साथ ही इतना जरूरी होगा कि आवेदक और Head of Family का नाम और उनके बीच के संबंध का उल्लेख उस दस्तावेज में होl
इस विकल्प के द्वारा UIDAI निर्धारित किसी भी वैध पते के प्रमाण का उपयोग करते हुए मौजूदा पते में सुधार की सुविधा देगाl
कैसे उठाएं इसका लाभ:
सबसे पहले आपको माई आधार पोर्टल (https://myaadhaar.uidai.gov.in ) पर जाना होगाl
उसके बाद ऐड्रेस अपडेट करते समय हेड ऑफ फैमिली विकल्प को ही चुनना होगाl
इसके बाद आपको हेड ऑफ फैमिली की आधार संख्या दर्ज करने की अनुमति दी जाएगी, जिसकी सिर्फ पुष्टि करनी होगीl
हेड ऑफ फैमिली की गोपनीयता बनाए रखने के लिए हेड ऑफ फैमिली के आधार की कोई अन्य जानकारी स्क्रीन पर प्रदर्शित नहीं की जाएगीl
हेड ऑफ फैमिली की आधार संख्या की पुष्टि होने के बाद नागरिक को संबंध के प्रमाण से जुड़ा दस्तावेज अपलोड करने की जरूरत होगी, इस सेवा के लिए 50 रुपये शुल्क का भुगतान करना होगाl
इसके बाद आपके साथ एक सेवा अनुरोध संख्या साझा किया जाएगा और पते के अनुरोध से जुड़ा एक एसएमएस हेड ऑफ फैमिली को भेजा जाएगाl
हेड ऑफ फैमिली को सूचना प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन के भीतर माई आधार पोर्टल में लॉग इन करके अपनी सहमति देनी होगी और इसके बाद अनुरोध पर कोई कार्यवाही की जाएगीl
साथ ही इसमें यह भी ध्यान रखना होगा कि यदि 30 दिन के भीतर हेड ऑफ फैमिली अपना पता किसी भी वजह से आपके साथ साझा करने से इंकार कर देता है या 30 दिन के भीतर माय आधार पोर्टल में लॉगिन करके स्वीकार्य इनकार नहीं करता है तो इस अनुरोध को बंद कर दिया जाएगाl
तो आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी इस सेवा के माध्यम से आप अपने आधार को अपडेट करने की कोशिश कर रहे हो तो उसके बाद जो हेडॉक फैमिली है 30 दिन के भीतर इसे स्वीकार कर लेl
साथ ही इस विकल्प के माध्यम से एड्रेस अपडेट करने की कोशिश करने वाले लोगों को एक एसएमएस के माध्यम से अनुरोध के बंद होने के बारे में सूचित कर दिया जाएगा,यदि अनुरोध बंद हो जाता है या एचओएफ की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण अस्वीकार कर दिया जाता है तो आवेदक को धनराशि वापस नहीं की जाएगीl