उत्तराखंड शासन से दुर्गम कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशी की खबर सामने आ रही हैं।उत्तराखंड शासन ने सुगम और दुर्गम सेवा का नया फार्मूला तैयार किया है। इस फार्मूले के तहत दुर्गम वाले कर्मचारियों को डबल फायदा मिलेगा ।
गुरुवार को यह आदेश अपर सचिव ललित मोहन रयाल ने जारी किया। इस शासनादेश के मुताबिक 7000 फीट से अधिक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सेवा करने वाले कार्मिकों को डबल फायदा मिलेगा।
इस शासनादेश के मुताबिक,वार्षिक स्थानांतरण अधिनयम के कतिपय बिंदुओं को सपष्ट किया गया है। जो यह बताता है कि यदि कोई कार्मिक 7000 फीट से अधिक ऊंचाई वाले दुर्गम स्थान पर एक वर्ष सेवा करता है तो वह सुगम स्थान की दो वर्ष की सेवा के बराबर मानी जाएगी। इसी तरह यदि कोई कार्मिक 7000 फीट से कम ऊंचाई के दुर्गम स्थल पर एक वर्ष की सेवा करता है तो उसे सुगम स्थल की एक वर्ष तीन माह की सेवा के बराबर माना जाएगा।
देखें आदेश: