पर्वतजन
  • Home
  • उत्तराखंड
  • सरकारी नौकरी
  • सरकारी योजनाएं
  • इनश्योरेंस
  • निवेश
  • ऋृण
  • आधार कार्ड
  • हेल्थ
  • मौसम
No Result
View All Result
  • Home
  • उत्तराखंड
  • सरकारी नौकरी
  • सरकारी योजनाएं
  • इनश्योरेंस
  • निवेश
  • ऋृण
  • आधार कार्ड
  • हेल्थ
  • मौसम
No Result
View All Result
पर्वतजन
No Result
View All Result
Home उत्तराखंड

हाईकोर्ट ब्रेकिंग : शिक्षा विभाग के रिकवरी के आदेश को किया रद्द, जानिए पूरा मामला

January 12, 2024
in उत्तराखंड
हाईकोर्ट न्यूज़ : विधायक की हत्या में चौथा आरोपी भी हुआ बाइज्जत बरी
ShareShareShare
Advertisement
ADVERTISEMENT

स्टोरी(कमल जगाती, नैनीताल):- उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने प्रवक्ता और सहायक अध्यापक एल.टी. ग्रेड के वेतन से रिकवरी करने के शिक्षा विभाग के आदेश मामले में शिक्षा विभाग के रिकवरी आदेश को रद्द कर दिया है और इसके साथ ही याचिका को भी निस्तारित कर दिया है। 

     मामले के अनुसार इंटर कॉलेज के प्रवक्ता रमेश पैन्यूली व अन्य प्रवक्ताओं समेत सहायक अध्यापक एल.टी.ग्रेड ने याचिकाएं दायर कर शिक्षा विभाग के 6 सितंबर 2019 के रिकवरी आदेशों को चुनौती दी थी। 

याचिकाकर्ताओं का कहना था कि उन्हें उत्तराखण्ड सरकारी सेवक वेतन नियमावली 2016 के नियम 13 के अन्तर्गत एक अतिरिक्त इंक्रीमेंट के साथ चयन वेतनमान और प्रोन्नत वेतनमान वर्ष 2016 से प्रदान किए गये। बाद में सरकार द्वारा वर्ष 2019 में एक शासनादेश जारी किया गया। इसमें, चयन वेतनमान और प्रोन्नत वेतनमान देने पर एक अतिरिक्त इंक्रीमेंट देने का कोई प्राविधान नहीं रखा गया। 

इसी शासनादेश के आधार पर प्रवक्ताओं एवं सहायक अध्यापक एल.टी.ग्रेड से अतिरिक्त भुगतान की गई राशि को वसूलने के लिये शिक्षा विभाग ने रिकवरी आदेश जारी कर दिए। याचिका में कहा गया कि उन्हें चयन/प्रोन्नत वेतनमान 2016 की वेतन नियमावली के तहत दिए गए हैं। सरकार ने वर्ष 2019 में जारी शासनादेश, वेतन नियमावली 2016 को अतिक्रमित नहीं कर सकती, लिहाजा ये शासनादेश विधि विरूद्ध है। 

     याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ललित सामन्त ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब वाटर सप्लाई एवं सीवरेज बोर्ड के मामले में निर्देश दिए हैं कि अगर किसी कर्मचारी की सेवा शर्ते नियमावली से आच्छादित किया गया तो सरकार शासनादेश जारी कर नियमावली के विरूद्ध नीतिगत निर्णय नहीं ले सकती। अगर सरकार ऐसा करती है तो यह विधि विरूद्ध होगा। उच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई के बाद याचिकायें स्वीकार करते हुए शिक्षा विभाग द्वारा जा रिकवरी आदेशों को निरस्त कर दिया।


Previous Post

मौका : इन दो जिलों में लगेगा रोजगार मेला, पढ़े डिटेल्स

Next Post

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय परिसर देहरादून द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह जागरूकता अभियान एवं राष्ट्रीय युवा दिवस कार्यक्रम ।

Next Post
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय परिसर देहरादून द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह  जागरूकता अभियान एवं राष्ट्रीय युवा दिवस कार्यक्रम ।

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय परिसर देहरादून द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह जागरूकता अभियान एवं राष्ट्रीय युवा दिवस कार्यक्रम ।

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *






पर्वतजन पिछले २3 सालों से उत्तराखंड के हर एक बड़े मुद्दे को खबरों के माध्यम से आप तक पहुँचाता आ रहा हैं |  पर्वतजन हर रोज ब्रेकिंग खबरों को सबसे पहले आप तक पहुंचाता हैं | पर्वतजन वो दिखाता हैं जो दूसरे छुपाना चाहते हैं | अपना प्यार और साथ बनाये रखिए |
  • बड़ी खबर: विधानसभा सत्र से पहले उत्तराखंड सरकार के सामने नई चुनौती।जल्द बनाना होगा संसदीय कार्य मंत्री
  • हादसा: मूसाताल में डूबने से दो पर्यटकों की मौत..
  • छात्रहित में चिकित्सा शिक्षा मंत्री डा धन सिंह रावत द्वारा लिया गया निर्णय सराहनीय- ललित जोशी।
  • राष्ट्रीय डॉक्टर्स दिवस पर डॉ. साहिल महाजन हुए सम्मानित, सीएम धामी ने जताया आभार
  • बड़ी खबर: डीएम ने पकड़ा दोहरी भूमि बिक्री का फर्जीवाड़ा। अधीक्षण अभियंता का वाहन किया जब्त 
  • Highcourt
  • इनश्योरेंस
  • उत्तराखंड
  • ऋृण
  • निवेश
  • पर्वतजन
  • मौसम
  • वेल्थ
  • सरकारी नौकरी
  • हेल्थ
July 2025
M T W T F S S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
« Jun    

© 2022 - all right reserved for Parvatjan designed by Ashwani Rajput.

No Result
View All Result
  • Home
  • उत्तराखंड
  • सरकारी नौकरी
  • सरकारी योजनाएं
  • इनश्योरेंस
  • निवेश
  • ऋृण
  • आधार कार्ड
  • हेल्थ
  • मौसम

© 2022 - all right reserved for Parvatjan designed by Ashwani Rajput.

error: Content is protected !!