दिनांक 22.02.20 को कोतवाली ऋषिकेश में ऋषिकेश निवासी शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र पर माननीय न्यायालय पंचम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देहरादून के आदेश पर अमर उजाला के पत्रकार महेन्द्र सिंह के द्वारा धमकी देकर रूपये मांगने व रूपये न देने पर गाली गलौच व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में मुकदमा पंजीकृत किया गया है।
ऋषिकेश के एक ठेकेदार ने माननीय न्यायालय देहरादून में शिकायत की थी कि मेरा निजी व्यवसाय है तथा मैं ठेकेदारी भी करता हॅूं तथा आजकल मेरा काम सांईघाट के सामने चल रहा है। इसी निर्माण कार्य को लेकर अमर उजाला ऋषिकेश का पत्रकार महेन्द्र सिंह मुझे काफी समय से परेशान कर रहा था तथा धमकी दे रहा था कि जिस भवन का तुम निर्माण करा रहे हो उसकी शिकायत मैं प्राधिकरण से कर दूंगा क्योंकि तुम्हारा निर्माण कार्य नक्शे के अनुसार नही हो रहा है। इसके ऐवज में महेन्द्र सिंह मुझसे एक लाख रूपये मांग रहा था अन्यथा अपने अखबार अमर उजाला में सूचना प्रकाशित करने को कह रहा था। पत्रकार महेन्द्र सिंह को मुह मांगे रूपये न देने पर उसके द्वारा मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही थी।
शिकायतकर्ता द्वारा माननीय न्यायालय देहरादून में धारा 156(3) द0प्र0सं0 में प्रार्थनापत्र दिया गया था जिस पर दिनांक 22.02.2020 को माननीय न्यायालय द्वारा कोतवाली ऋषिकेश को पत्रकार महेन्द्र सिंह के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करने के आदेश दिये गये जिस पर दिनांक 22.02.2020 को पत्रकार महेन्द्र सिंह के खिलाफ उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना की जा रही है।