चंदोला होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में बी एच् एम एस छात्र छात्रओ के लिए एडमिशन के रास्ते खुल गए है। नैनीताल हाई कोर्ट ने एडमिशन करने के निर्देश आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी को दे दिए है । सेंट्रल कॉउंसिल ऑफ होमेओपेथी (CCH) के सरप्राइज इंस्पेक्शन के बाद कॉलेज पर मानक पूरे न होने का आरोप लगा कर कॉलेज में सत्र 19-20 के एड्मिशन पर रोक लगा दी थी।
कॉलेज प्रबंधन ने आरोपों को गलत बताते हुए , नैनीताल हाई कोर्ट मे मामला दायर किया था , जिस पर न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया ने शुक्रवार को आरोपों को गलत पाते हुए एडमिशन करने के आदेश दिए।
इस पर चंदोला होम्योपैथिक कॉलेज के प्रबंध निदेशक डॉ किशोर चंदोला ने कहा कि कॉलेज के सारे मानक पूरे हैं। फिर भी अगर कोई सामान्य कमी है , तो उसको भी पूरा कर लिया जाएगा। यह कॉलेज 2002 से अब तक प्रदेश मे एक मात्र मानक पूरा करने वाला कॉलेज है।