देहरादून:
उत्तराखंड सरकार ने 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ाया है।अब प्रदेश में 1 जून तक कर्फ्यू लागू रहेगा।
कर्फ्यू को लेकर उत्तराखंड सरकार ने कुछ बदलाव किए हैं। मौजूदा कर्फ्यू के प्रतिबंधों को लोगों को 1 जून सुबह 6:00 बजे तक फॉलो करना होगा।
सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कहा कि, मौजूदा कर्फ्यू को आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया है।हालांकि इसमें कुछ संशोधन भी किए गए हैं। जरूरी सामान से जुड़ी दुकानों को अब सुबह 7:00 से 10:00 के बजाय 8:00 से 11:00 बजे तक खोलने की इजाजत दी गई है. उधर सप्ताह में 1 दिन राशन और जनरल स्टोर की दुकानों को खोलने के संदर्भ में 28 मई की तारीख तय की गई है। अब उत्तराखंड के लोगों को 1 जून सुबह 6:00 बजे तक कर्फ्यू के नियमों को फॉलो करना होगा।
कर्फ्यू के नियमों के बदलाव:
1-अब तक दुकानें सुबह 7 बजे से 10 बजे तक खुलती थीं
2-अब दुकानें सुबह 8 बजे से 11 बजे तक खुलेंगी
3-सप्ताह में राशन और जनरल स्टोर की दुकानें एक दिन खुलेंगी
4-राशन और जनरल स्टोर की दुकान खोलने की तारीख 28 मई तय हुई
5-अगले आदेश तक कोरोना कर्फ्यू 1 जून सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा