फर्जी रूप से नियुक्त कुलसचिव को पद से हटाया। जाँच के दिए निर्देश
अवैध रूप से जाली प्रमाणपत्रो के आधार पर ट्रेनिंग प्लेसमेंट एवं कुलसचिव के पद पर नियुक्त संदीप कुमार को क्षेत्रिय जनता एवं कर्मचारियों की शिकायतों के आधार पर मुख्यमंत्री द्वारा तत्काल कुलसचिव के पद से हटाते हुए जाँच के निर्देश दिए गए।
दरअसल ,जीबी पंत अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान घुड़दौड़ी पौड़ी गढ़वाल में संदीप कुमार की अवैध नियुक्ति वर्ष 2006 में ट्रेनिंग एवं प्लेसमेंट अधिकारी के पद पर बिना पद एवं बिना शैक्षिक योग्यता के की गयी थी ।संदीप कुमार मात्र 10वीं कक्षा पास एवं 3 वर्ष के डिप्लोमाधारी थे।
नियुक्ति के समय तत्कालीन प्राचार्य द्वारा बिना शासन के पद स्वीकृति के समाचार पत्रों में अवैध विज्ञापन प्रसारित कर संदीप कुमार की फर्जी नियुक्ति कर ली गयी थी , जिसे न्यायालय में योजित रिट याचिका के आधार पर तत्समय विज्ञापन को निरस्त किया गया था ।
कॉलेज के प्रसासकिये परिषद की दिनाँक 7 सितंबर 2007 को हुई बैठक में संदीप कुमार की ट्रेनिंग एवं प्लेसमेंट अधिकारी के पद पर हुई नियुक्ति को अवैध मानते हुए निरस्त किये जाने का अनुमोदन हुआ था ।संस्थान हेतु शासन द्वारा ट्रेनिंग एवं प्लेसमेंट अधिकारी का पद वर्ष 2008 में स्वीकृत हुआ, जबकि संदीप कुमार की फर्जी नियुक्ति वर्ष 2006 में ही कर दी गयी थी ।
संदीप कुमार जो वर्ष 2006 से वर्ष 2019 तक बिना वैध चयन प्रक्रिया के ट्रैनिग एवं प्लेसमेंट अधिकारी के पद पर कार्यरत रहे हैं । ततपश्चात 2019 में कॉलेज में रिक्त कुलसचिव के पद पर अपनी शैक्षिक अहर्ता से सम्बंधित अभिलेखों में छेड़ छाड़ की और एक ही वर्ष 2008 में बीसीए, ऍमसीए की फर्जी डिग्री संलग्न करते हुए कुलसचिव के पद पर नियुक्ति प्राप्त कर ली गयी ।
इस सम्बन्ध में अवलोकनिये हैं कि यदि संदीप कुमार द्वारा ट्रैनिग एवं प्लेसमेंट अधिकारी के पद पर सलग्न किये गए शैक्षिक योग्यता से संबंधित अभिलेखों एवं कुलसचिव के पद पर लगाए गए अभिलेखों का इनकी व्यक्तिगत पत्रावली से जाँच कर ली जाए तो उससे इनकी धोखाधड़ी के प्रमाण पात्र उपलब्ध हो जायेंगे ।