सी.पी.डब्ल्यू.डी.के दो अधिकारी अवमानना के मामले में न्यायालय में तलब ।

स्टोरी(कमल जगाती, नैनीताल):-

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने पूर्व के आदेश का पालन नहीं करने पर सी.पी.डब्ल्यू.डी.के संजीव कुमार अग्रवाल और अनील कुमार शर्मा को 8 सितम्बर 2021 को न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के आदेश दिए हैं।

वरिष्ठ न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने मुक्तेश्वर निवासी किशन सिंह की अवमानना याचिका पर सुनवाई की । किशन सिंह से न्यायालय ने वर्ष 2017 में उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए सी.पी.डब्ल्यू.डी.को निर्देश दिए थे कि वो किशन सिंह को मृतआश्रित कोटे के अन्तगर्त पद खाली होने पर नौकरी दें। परन्तु विभाग ने आजतक न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया।

न्यायालय के आदेश का पालन नहीं करने पर उन्होंने इन अधिकारियों के खिलाफ अवमानना याचिका 2017 में दायर की। याचिकाकर्ता ने पूर्व में न्यायालय से कहा था कि उनके पिता सी.पी.डब्ल्यू.डी.विभाग में बेलदार के पद पर कार्यरत थे। सेवा के दौरान 1997 में उनकी मृत्यु हो गयी थी। वर्ष 1998 में उन्होंने मृत आश्रित कोटे के अंतर्गत नौकरी के लिए आवेदन किया।

उनके आवेदन पर विभाग ने उनसे कहा कि अभी पद खाली नही है, भविष्य में पद रिक्त होने पर उनको करुणामुलक के आधार पर नौकरी दी जाएगी। याचिकर्ता का यह भी कहना है कि उनके द्वारा 1997 से अभीतक विभाग को कई बार अपना प्रत्यावेदन दिया गया, लेकिन उनको नौकरी नहीं दी गई जबकि विभाग में 1997 से अबतक कई पद खाली हो गए हैं।

विभाग के बार बार टालमटोली करने पर उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय में वर्ष 2011 में याचिका दायर की। न्यायालय ने अब सी.पी.डब्ल्यू.डी.दिल्ली के एक्जयुक्यूटिव इंजीनयर और सी.पी.डब्ल्यू.डी.लखनऊ के चीफ इंजीनियर को 8 सितंबर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने को कहा है ।

📢 खबरों को सबसे पहले पाने के लिए पर्वतजन को फॉलो करें

👉 WhatsApp Channel Join करें 👉 WhatsApp Group Join करें 📲 App Download करें

Related Posts