स्टोरी(कमल जगाती, नैनीताल):-
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने यू.पी.के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद डी.पी.यादव सहित तीन अन्य द्वारा विधायक महेंद्र भाटी की हत्या करने पर आजीवन कारावास के खिलाफ दायर अपीलों पर सुनवाई की।
आज सी.बी.आई.की तरफ से अपना पक्ष रखते हुए न्यायालय को बताया गया कि घटना के समय दोषियों ने ए.के.47 से गोलियां चलाई थी, जिसके कारण विधायक महेंद्र भाटी की मौत हो गयी थी । इसलिए इनकी अपीलें निरस्त करने योग्य है।
मामले में अभी सी.बी.आई.की तरफ से और सुनवाई होनी बाकी है । मामले की अगली सुनवाई के लिए खण्डपीठ ने 23 अगस्त की तिथि नियत की है। पूर्व में खण्डपीठ ने डी.पी.यादव को मैडिकल चैकअप कराने के लिए सॉर्ट टर्म बेल दी गयी थी । इस सॉर्ट टर्म बेल की अवधि समाप्त होने से पहले न्यायालय ने उनकी सॉर्ट टर्म बेल की अवधि दो माह और बढ़ा दी थी।
न्यायालय ने उन्हें पहले 20 अप्रैल 2021 को दो माह की सॉर्ट टर्म बेल दी थी जिसकी अवधि 20 जून 2021 को समाप्त हो गयी थी । उसके बाद डी.पी.यादव की तरफ से सॉर्ट टर्म बेल की अवधि बढ़ाने के लिए प्रार्थना पत्र पेस किया गया था ।
मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश आर.एस.चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हुई। मामले के अनुसार 13 सितम्बर 1992 को गाजियाबाद के विधायक महेंद्र भाटी की हत्या की गई थी ।
हत्या का आरोप डी.पी.यादव, परनीत भाटी, करन यादव और पाल सिंह उर्फ लक्कड़ पाला पर लगा था। 15 फरवरी 2015 को देहरादून की सी.बी.आई.कोर्ट ने चारों हत्यारों को आजीवन कारावास की सजा सुनवाई थी। इस आदेश को चारों अभियुक्तों ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी है ।