स्टोरी(कमल जगाती, नैनीताल):-
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कोविड की दूसरी लहर के दौरान राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के नर्सिंग होमों के साथ दोहरी नीति अपनाई जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश आर.एस.चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ में हुई।
अधिवक्ता अभिजय नेगी ने बताया कि देहरादून निवासी अभिनव थापर ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि राज्य सरकार ने कोविड की दूसरी लहर के दौरान नर्सिंग होमों के खिलाफ सौतेला व्यवहार किया है ।
उन्होंने बताया कि, सरकार ने कुछ नर्सिंग होमों को कोविड के दौरान बहुत सी चीजों में छूट दे रखी है, जबकी बगल वाले नर्सिंग होम को कोई छूट नहीं दी जा रही है। अगर ये छूट उनको नहीं दी जाती है तो थर्ड वेव आने पर मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि वे इसके नॉर्म्स को पूरा नही कर पा रहे हैं । इसलिए उनको भी छूट प्रदान की जाये।