पर्वतजन ने 27 अगस्त को एक खबर प्रकाशित की थी कि “एक्ट के विरुद्ध छात्र संघ चुनाव कराना केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर गढ़वाल को भारी पड़ सकता है।”
अब हाईकोर्ट ने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर को 3 माह के भीतर छात्र परिषद के चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि हल्द्वानी निवासी अमित पांडे ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी और कहा था कि केंद्रीय विश्वविद्यालय नियमों को ताक पर रखकर छात्र संघ चुनाव करा रहा है जो केंद्रीय विश्वविद्यालय की नियमावली की धारा 36 के विपरीत है। नियमावली में कहा गया है कि विश्वविद्यालय में छात्रसंघ चुनाव नहीं होगा बल्कि छात्रों की एक कमेटी बनाई जाएगी, इस कमेटी में वही छात्र चुने जाएंगे जो कॉलेज के हर क्षेत्र में अब्बल होंगे।
पिछले साल भी छात्र संघ चुनाव कराने के कारण कॉलेज 4 महीने तक बंद रहा था और हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद ही कॉलेज खुल पाया था।