अब केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्लास्टिक पैकेजिंग उद्यमियों को बड़ी राहत देते हुए एक आदेश जारी किया है जिस आदेश के अनुसार प्लास्टिक पैकेजिंग से जुड़े सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम (एमएसएमई) श्रेणी के उद्योगों को ईपीआर रजिस्ट्रेशन से छूट प्रदान कर दी है।
जिन भी उद्योगों ने MSME में अपना रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है उन्हें इबीआर में कराने की जरूरत नहीं होगी l
केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से जारी नई गाइडलाइन के अनुसार, अब ऐसे उद्योगों को ईपीआर के लिए पंजीकरण कराने की बाध्यता को खत्म कर दिया गया हैl
बोर्ड के इस फैसले से देशभर के अलावा उत्तराखंड के हजारों उद्योगों को बड़ी राहत मिली है।