उत्तराखंड में 27 अस्पताल जो आयुष्मान योजना में सूचीबद्ध है उन्हें नोटिस जारी किया गया है। साथ ही इलाज पर भी रोक लगाई गईं हैं।
नोटिस जारी करने का कारण उनके पास फायर एनओसी न होना है। अगले आदेशों तक अस्पताल आयुष्मान कार्ड पर नए मरीजों का इलाज नहीं कर सकेंगे।अस्पतालों में आग की घटना को देखते हुए प्राधिकरण ने यह कार्रवाई की है।
कार्डधारक मरीजों का इलाज करने के लिए 293 सरकारी और निजी अस्पताल योजना में पंजीकृत हैं, लेकिन कई सूचीबद्ध निजी अस्पतालों के पास अग्निशमन विभाग की एनओसी नहीं है।
इस पर प्राधिकरण ने 27 अस्पतालों को नोटिस जारी कर सूचीबद्धता अस्थायी रूप से निरस्त की है। साथ ही अस्पतालों में नए मरीजों के इलाज पर रोक लगा दी है। पूर्व में भर्ती मरीजों का उपचार जारी रहेगा।
जानकारी के अनुसार,आयुष्मान योजना में सूचीबद्ध अस्पतालों को 24 जुलाई को पत्र जारी कर फायर एनओसी मुहैया कराने को कहा था। इसके बावजूद भी 27 निजी अस्पतालों ने फायर एनओसी नहीं दी है। इस पर अस्पतालों की सूचीबद्धता को अस्थायी रूप से निरस्त किया गया।
अब इन अस्पतालों की ओर से फायर एनओसी देने के बाद ही सूचीबद्धता को बहाल किया जाएगा।