कमल जगाती, नैनीताल
उत्तराखण्ड के हल्द्वानी में पत्रकार को गोली मारने के मामले में मुख्य आरोपी को गिराफ्तार करने में देरी के खिलाफ दायर याचिका पर न्यायालय ने थाना मुखानी से जवाब देने को कहा है।
नैनीताल जिले के हल्द्वानी में बीती 25 मार्च को पत्रकार मनोज सिंह बोरा को सरेआम गोली मारी गई थी। मनोज सिंह बोरा को अज्ञात लोगो ने गोली मारी थी। पुलिस ने शक के आधार पर दो शूटरों को गिरफ्तार किया था।
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मनोज के साथियों ने हमले से पहले हल्द्वानी पुलिस को जनवरी में, इन दोनों आरोपियों से अपनी जान को खतरा बताया था, और कार्यवाही को लेकर पुलिस को शिकायती पत्र भी दिया था। लेकिन मामले में कोई कार्यवाही नही हुई, इसी बीच आरोपियों ने मनोज को गोली मार दी, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने दो आरोपियों राहुल श्रीवास्तव नीरज जोशी को गिरफ्तार कर लिया । जिन्होंने अपना जुर्म कबूल भी किया। इस षड्यंत्र के अन्य आरोपियों को पुलिस राजनैतिक दबाव के चलते गिरफ्तार नहीं कर सकी है। मुख्य आरोपी के अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर होने, के चार महीने बाद भी कोई ठोस कार्यवाही नहीं होने पर मनोज ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कार्यवाही की प्रार्थना की।
न्यायमूर्ति मनोज तिवारी की एकलपीठ ने पत्रकार को गोली मारने पर सख्त रुख अपनाते हुए हल्द्वानी की मुखानी थाना पुलिस को एक सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है, और मामले में पुलिस द्वारा अभी तक की गई कार्यवाही की विस्तृत रिपोर्ट को न्यायालय में पेश करने के आदेश दिए है।