अगर आप भी अपने बच्चों के भविष्य को सुनहरा बनाने के सपने देख रहे हैं, तो आज ही इस योजना में निवेश कर अपने बच्चे के लिए अच्छा खासा रुपया जोड़कर उसके भविष्य को अच्छा बना सकते हैंl
हम यहां बात कर रहे हैं पीपीएफ खाता यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड या सार्वजनिक भविष्य निधि योजना मुख्य रूप से सुरक्षा, रिटर्न और कर बचत के संयोजन के लिए एक दीर्घकालिक बचत-सह-निवेश उत्पाद है।
पब्लिक प्रोविडेंट फंड बचत को एक अच्छी और सुरक्षित बचत योजना है और निवेश के कई जरियों में से एक बेहतरीन जरिया है।
पीपीएफ की विशेषताएं और लाभ:
1.पीपीएफ में आपको बेहतर ब्याज के साथ टैक्स में भी छूट दी जाती है.।
2.आप पीपीएफ से थोड़ी-थोड़ी रकम जमा करके एक बड़ी रकम तैयार कर सकते है।
3.पीपीएफ में निवेश करने की समय सीमा 15 साल तक की होती है।
4.आप पीपीएफ अकाउंट को बच्चे के नाम से भी खुलवा सकते हैं।अगर माता-पिता बच्चे के नाम शुरुआत में ही इस स्कीम को लेते हैं तो उन्हें आने वाले समय में अच्छा रिटर्न मिल सकता हैlबच्चा जब तक 18 साल का नहीं हो जाता तब तक माता पिता बच्चे का अकाउंट हैंडल कर सकते हैं, 18 साल के बाद बाद बच्चा खुद अपना अकाउंट हैंडल कर सकता है और इसमें निवेश कर सकता है।
5 .पीपीएफ अकाउंट जोखिम मुक्त और गारंटीड रिटर्न सुनिश्चित करता है।
6.इस समय पीपीएफ पर 7.1 फीसदी का ब्याज मिल रहा है।आप को इस स्कीम में तमाम अन्य सेविंग्स स्कीम से बेहतर ब्याज मिलता है।
7.पीपीएफ खाता 15 साल के बाद परिपक्व होता है, तो आपके पास दो विकल्प होते हैं – पूरी राशि निकाल लें या पांच साल के ब्लॉक में कार्यकाल बढ़ा दें , जो आपके लिए बोहोत फायदेमंद है।
ऐसे उठाएं पीपीएफ योजना का लाभ:
किसी भी बैंक या डाकघर जाएं और एक पीपीएफ अकाउंट खोलने के लिए फॉर्म लें, जो आपको बहुत आसानी से आपको मिल जायेगा।
इसके बाद आप फॉर्म में मांगी गई जानकारी को भर लें। साथ ही फॉर्म में दिए गए कुछ दस्तावेज भी आपको लगाने होंगे।
पीपीएफ अकाउंट खोलने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:
1.पहचान प्रमाण (मतदाता आईडी/पैन कार्ड/आधार कार्ड)
2.निवास प्रमाण पत्र (वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड)
3.पासपोर्ट साइज फोटो, पे-इन-स्लिप (बैंक शाखा/डाकघर में उपलब्ध),
4.नॉमिनेशन फॉर्म (फॉर्म E8)
सभी दस्तावेजों के साथ फॉर्म को जमा करें।इसके बाद आपका पीपीएफ अकाउंट खुल जाएगा।अब बैंक ऑनलाइन पीपीएफ अकाउंट खोलने की सुविधा भी देने लगे हैं।लेकिन इसके लिए बच्चे के अभिभावक का बैंक में पहले से सेविंग्स अकाउंट होना जरूरी है।