देहरादून, 15 जुलाई 2025:
उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। आयोग ने सोमवार को होने वाले सिंबल आवंटन की प्रक्रिया को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया है। यह निर्णय उत्तराखंड हाईकोर्ट के हालिया आदेश के बाद लिया गया है जिसमें उन व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से रोका गया है जिनका नाम निकाय और पंचायत—दोनों क्षेत्रों की वोटर लिस्ट में दर्ज है।
हाईकोर्ट में दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए “एक व्यक्ति, एक वोटर” के सिद्धांत को लागू करने का निर्देश दिया गया है। कोर्ट के आदेश के अनुसार, ऐसे लोग जो दोनों क्षेत्रों में मतदाता हैं, वे चुनाव में भाग नहीं ले सकते।
गौरतलब है कि आज प्रदेश के 12 जिलों में प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह (सिंबल) आवंटित किया जाना था, लेकिन हाईकोर्ट के निर्देश के चलते आयोग ने असमंजस की स्थिति में यह प्रक्रिया स्थगित कर दी है।
राज्य निर्वाचन आयोग ने इस मामले में हाईकोर्ट में आवेदन दाखिल कर अपना पक्ष भी लिखित रूप में प्रस्तुत किया है। सोमवार को इस मामले में कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है, जिस पर पूरे प्रदेश की निगाहें टिकी हुई हैं।
फिलहाल, आयोग ने स्पष्ट किया है कि हाईकोर्ट की सुनवाई के बाद ही सिंबल आवंटन की अगली कार्यवाही तय की जाएगी।




