राज्य सरकार द्वारा राज्याधीन सेवा के समस्त संवर्गों में पदोन्नति संबंधी प्रक्रिया को अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दिया गया है।
मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह तथा अपर मुख्य सचिव कार्मिक तथा सतर्कता राधा रतूड़ी ने आज 11सितम्बर को यह आदेश जारी किए हैं।
गौरतलब है कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न रिट याचिकाओं के माध्यम से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग को पदोन्नति में आरक्षण दिए जाने के संबंध में आदेश पारित किए गए हैं। राज्य सरकार ने पदोन्नति में आरक्षण संबंधी प्रकरण का अभिनय से किए जाने तक यथास्थिति बनाए रखने के लिए उत्तराखंड उच्च न्यायालय में पुनर्विलोकन याचिका योजित की गई है।
देखिए उत्तराखंड शासन का विस्तृत आदेश