स्टोरी(कमल जगाती, नैनीताल):- ऊत्तराखण्ड के नैनीताल में सत्यापन के दौरान उजागर हुआ दस्तावेजी धोखाधड़ी का मामला। आरोपी के खिलाफ आधारकार्ड फर्जीवाड़े में धारा 420 में दर्ज हुआ मुकदमा। आरोपी का आधार कार्ड कैन्सिल के साथ विधिवत कार्यवाही के लिए पत्र भेजा गया है।
नैनीताल में मल्लीताल कोतवाली को बीती 14 मई को एक शिकायती पत्र मिला, जिसमें मल्लीताल निवासी अमित लाल शाह ने कहा कि उनका पैतृक निवास स्थान मकान नंबर 21 बड़ा बाजार, मल्लीताल है और किसी अज्ञात व्यक्ति ने इस पाते पर आधार कार्ड बनाया है। उस व्यक्ति या उसके परिवार से उनका कोई संबंध नहीं है और न ही कभी उक्त पते पर उसे रहने की अनुमति दी गई है। कथित आधार कार्ड में उल्लिखित नाम अब्दुल अलीम खान पुत्र मोहम्मद सईद खान का कार्ड संदिग्ध पाया गया, जिसमें शिकायतकर्ता के पते का दुरुपयोग किया गया था।
पुलिस कप्तान, प्रहलाद नारायण मीणा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए उपनिरीक्षक दीपक कार्की को जांच अधिकारी बनाया। बताया गया कि वर्ष 2015 से लेकर अबतक अब्दुल अलीम खान और उनके परिजनों ने उस पते का प्रयोग करते हुए आधार कार्ड बनवाए। जांच में ये भी पाया गया कि इन फर्जी पते वाले दस्तावेजों के आधार पर कई सरकारी और गैर-सरकारी कार्यालयों में उपयोग किया गया।
मल्लीताल कोतवाली पुलिस ने इस प्रकरण में 2 जून को भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी)के तहत मु.अ.सं. 28/2025 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने इस फ्रॉड की जांच कर संबंधित विभागों को आधार कार्ड रद्द करने एवं अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करने के लिए पत्र दिया है।