उत्तराखंड की पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के पुत्र साकेत बहुगुणा सहित 18 लोगों पर करोड़ों की ठगी और मनी लांड्रिंग का मुकदमा रद्द हो गया है।
इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड और अन्य कंपनियों के 18 लोगों पर या मुकदमा दर्ज किया गया था अब दर्ज एफआईआर और प्रवर्तन निदेशालय की रिपोर्ट को भी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है।
साकेत बहुगुणा सहित 18 लोगों के खिलाफ करोड़ की धोखाधड़ी मारपीट और षडयंत्र रचने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया था।
यह था मामला:
इनके खिलाफ आरोप लगाया गया था कि इंडियाबुल्स कंपनी की डायरेक्टर उनके पास आए थे और उनको कहा था कि वह मार्केट से कम ब्याज दर पर 1939 करोड रुपए का लोन दे देंगे।
इसके बदले में शिप्रा एस्टेट की 6000 करोड़ की संपत्ति गिरवी रखने की शर्त रखी गई थी।
लेकिन शर्त के बाद इंडियाबुल्स कंपनी के डायरेक्टर अपनी बात से मुकर गए और केवल आधी रकम ही खाते में डाली और इसमें से भी मोटी रकम खुद निकाल दी।
फर्जी जलसाजी के साथ शिप्रा की संपत्ति हड़पने की आरोप लगाए गये थे।