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हाईकोर्ट ने अतिक्रमण मामले में डी.एम.बागेश्वर और अतिक्रमणकारी को अवमानना नोटिस जारी किया।जानिए क्या है मामला…

February 27, 2024
in उत्तराखंड, पर्वतजन
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ब्रेकिंग न्यूज़(कमल जगाती, नैनीताल):- ऊत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने आज बागेश्वर की जिलाधिकारी और अतिक्रमणकारी विक्रम सिंह को अतिक्रमण मामले में अवमानना नोटिस भेजने के आदेश जारी किए हैं। अवमानना संबंधी एक याचिका में वरिष्ठ न्यायाधीश मंनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने जारी किया नोटिस।
उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर हुई जिसमें कहा गया कि बागेश्वर की लोक निर्माण विभाग(लो.नि.वि.)की जमीन पर अतिक्रमण कर विशाल भवन(मॉल)बनाया जा रहा है। इसपर 26 अगस्त 2023 को प्रशासन ने सील कर दिया और न्यायालय को बताया। इसके बाद न्यायालय ने अतिक्रमणकारी को वैधानिक रेमेडी अपनाने को कहा। न्यायालय ने विवादित भवन के सील रहने तक उसमें निर्माण पर रोक लगा दी। लेकिन इनदिनों उस भवन का एकबार फिर निर्माण शुरू हो गया। बागेश्वर निवासी याचिकाकर्ता कवि जोशी के अधिवक्ता डी.के.जोशी ने बताया कि उन्होंने न्यायालय की अवमानना कर चल रहे इस निर्माण कार्य की जानकारी न्यायालय के सम्मुख रखी। जिसके बाद आज न्यायालय ने बागेश्वर की जिलाधिकारी और अतिक्रमणकारी विक्रम सिंह को अवमानना नोटिस जारी किया है।


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