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हाईकोर्ट न्यूज: आवारा पशुओं के मामले में याचिकाकर्ता से मांगी गौशाला की तस्वीरें

April 22, 2025
in उत्तराखंड
हाईकोर्ट न्यूज़ : विधायक की हत्या में चौथा आरोपी भी हुआ बाइज्जत बरी
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स्टोरी(कमल जगाती, नैनीताल):- उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हल्द्वानी समेत प्रदेशभर के राष्ट्रीय और राजकीय राजमार्गो व गलियों मुहल्लों में छोड़े गए आवारा पशुओं संबंधी जनहीत याचिका पर सुनवाई में याचिकाकर्ता से कहा है कि आवारा पशुओं के लिए जो गौशाला बनाई गई है और जो प्रस्तावित है उसका मौका मुआयना कर उसकी फोटोग्राफ दिखाएं। मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होनी तय हुई है।
आज, पूर्व के आदेश के क्रम में नगर निगम हल्द्वानी ने शपथपत्र पेश कर कहा कि कार्यदायी संस्था ने न्यायालय के आदेश पर एक गौशाला बना दिया है। इसमें, गली, मोहल्लों, सड़को पर छोड़े गए आवारा पशुओं का रैस्क्यू कर रखा जा जाता है। सरकार ने न्यायालय के आदेश के बाद 4.268 हैक्टेयर भूमि गौशाला के लिए दे दी है और उसको बनाने के लिए 4.98 करोड़ की धनराशि भी सुवीकृत कर दी है। गौशाला बनाने के लिए 1.98 करोड़ रुपया कार्यदायी संस्था ने रिलीज भी कर दिया है, जिसमें 2000 आवारा पशुओं को रखा जा सकता है।

इसपर याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि अभी तक कोई स्थायी हल नही निकाला गया है। उनके द्वारा 2023 में जनहित याचिका दायर की गई थी और तब से अब तक आवारा पशुओं ने कई लोगों की जान ले ली है। कई स्कूटी और वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया है। ये आए दिन गली और सड़कों पर जाम की स्थिति पैदा करते हैं। इनको हटाने के लिए नगर निगम, नगरपालिका और पुलिस को भी निर्देश दिए जाएं।
आपको बता दें कि हल्द्वानी निवासी अधिवक्ता डॉ.चंद्रशेखर जोशी ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा कि हल्द्वानी व प्रदेशभर में आवारा पशुओं के कारण कई दुर्घटनाएं हो रही है। इनके आपस मे लड़ने से एक युवक की सड़क दुर्घटना में मौत तक हो गई। यही नहीं, इन पशुओं के कारण स्कूली बच्चों को स्कूल जाने में देरी हो रही है। कई बार इनके आपसी झगड़ों की वजह से व्यस्तम सड़कों पर कई घण्टों तक का जाम लग जाता हैं। जबकि आवारा पशुओं को सड़कों पर छोड़े जाने के मामले में उच्च न्यायलय सहित सर्वोच्च न्यायलय ने सम्बंधित निकायों को कई बार दिशा निर्देश जारी किए हैं। लेकिन अभीतक सम्बंधित निकायों ने उन निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया। जिसकी वजह से कई लोगों को अपनी जान तक गवानी पड़ी। आज न्यायालय ने याचिकाकर्ता से कहा है कि आवारा पशुओं के लिए जो गौशाला बनाई गई है और जो प्रस्तावित है उसका मौका मुआयना कर उसकी फोटोग्राफ उन्हें दिखाएं।


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