देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने होली के पर्व के अवसर पर राज्य के सभी सरकारी, अर्ध-सरकारी, शैक्षिक संस्थानों और सरकारी कार्यालयों में 15 मार्च 2025 (शनिवार) को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। यह अवकाश बैंकों, कोषागारों और उप-कोषागारों को छोड़कर सभी संस्थानों में लागू रहेगा।
यह आदेश सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किया गया है, जिसे उप सचिव अनूप कुमार मिश्रा ने हस्ताक्षरित किया है। आदेश में सभी संबंधित विभागों, जिलाधिकारियों, मंडलायुक्तों और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
साथ ही, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को इस आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार करने का भी निर्देश दिया गया है, ताकि जनता को अवकाश की जानकारी समय पर मिल सके।
उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी इस आदेश से सरकारी कर्मचारियों और छात्रों को होली का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाने का अवसर मिलेगा।