स्टोरी(कमल जगाती, नैनीताल):-
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने नैनीताल दुग्ध उत्पादक संघ में फर्जीवाड़े और मानकों के विरुद्ध दूध की सप्लाई के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए वर्तमान सचिव व चेयरमैन को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है।
मामले की सुनवाई के लिए न्यायालय ने 4 सप्ताह बाद की तिथि नियत की है।मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश आर.एस.चौहान और न्यायमूर्ति एन.एस.धनिक की खण्डपीठ में हुई।
मामले के अनुसार लालकुआं निवासी नरेंद्र सिंह कार्की ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि नैनीताल दुग्ध संघ में चरम सीमा पर भ्रष्टाचार कर लोगों की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसमें प्रदेशवासियों को अधोमानक दूध की सप्लाई की जा रही है। जिसके पीने से लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है ।
जिसमें वर्ष 2020 के अंतिम 3 माह में लगभग 48 टैंकर करीब 5 हजार लीटर दूध जांच के दौरान सभी मांगों में फेल होने के बावजूद प्रदेश भर में दूध की सप्लाई की गई। याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि दुग्ध उत्पादन संघ के चेयरमैन फर्जी तरीके से मेंबरशिप अर्जित कर चेयरमैन बने हुए है। इन्होंने कभी भी संघ के लिए दूध की सप्लाई नहीं की है। चेयरमैन पर यह भी आरोप है कि दुग्ध सप्लाई के लिए जिन टैंकरों का उपयोग किया जा रहा है उनका ठेका अपने भाई के नाम से लिया हुआ है।