सभी शाखाओं पर 10 नवंबर से नोट बदलने के लिए अलग काउंटर खोले जाएंगे, जहां से 500 और 1,000 रुपये के पुराने नोटों को बदला जा सकेगा और इसकी अधिकतम सीमा 4,000 रुपये प्रतिदिन होगी। नोट बदलने के लिए पहचान-पत्र दिखाने के साथ एक स्लिप भी भरनी होगी। कुछ प्रतिष्ठानों पर 11 नवंबर की मध्यरात्रि तक पुराने नोट स्वीकार्य होंगे जिनमें मेट्रो रेल टिकट, हाईवे और रोड टोल, दवा दुकानें, सरकारी एवं निजी फॉर्मेसी, एलपीजी गैस सिलेंडर खरीदने, रेलवे कैटरिंग और एएसआई धरोहरों के प्रवेश स्थल शामिल हैं। सरकारी अस्पतालों, रेल टिकट, सार्वजनिक परिवहन, एयरलाइन टिकट काउंटर, दूध बूथ, श्मशान या कब्रिस्तान तथा पेट्रोल पंपों पर भी पुराने नोट शुक्रवार तक मान्य रहेंगे।
बुधवार को पुराने नोट निकाले जाने तथा उनकी जगह कम मूल्य के नोट और 500 तथा 2000 रुपये के नए नोट रखने के लिए बैंक और एटीएम बंद रखे गए। आरबीआई से पूरे देश में पर्याप्त मात्रा में नए नोटों के ट्रक भेजे जा चुके हैं और बैंक तथा कुछ एटीएम बृहस्पतिवार से खुल जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि हालांकि नए नोटों से पुराने नोटों की भरपाई के लिए 2-3 हफ्ते लग सकते हैं। एटीएम से प्रति कार्ड प्रतिदिन 2,000 रुपये और खाते के जरिये बैंक से प्रतिदिन 10,000 रुपये तथा प्रति सप्ताह 20,000 रुपये निकालने की सीमा कुछ दिनों तक लागू रहेगी। बैंकिंग प्रणाली में नए नोट आते ही इस सीमा पर पुनर्विचार किया जाएगा।