उत्तराखंड सचिवालय में एक और फरमान जारी हो गया है। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक आधार कार्ड की अनिवार्यता लागू नहीं की हो किंतु उत्तराखंड सचिवालय ने आगंतुकों के लिए साथ मे आधार कार्ड होना अनिवार्य कर दिया है।
सचिवालय प्रशासन ने आज जारी एक आदेश ने कहा कि बिना आधार कार्ड के कोई भी व्यक्ति सचिवालय में नहीं प्रवेश कर पाएगा और किसी भी पास के लिए मात्र 2 घंटे की समय सीमा ही निर्धारित होगी।
सचिवालय प्रशासन ने सचिवालय के अनुभागों में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर भी पाबंदी लगा दी है। साथ ही एक कार्यालय ज्ञाप के माध्यम से चेतावनी दी है कि यदि किसी भी अनुभाग में कोई बाहरी व्यक्ति पाया जाता है तो फिर संबंधित अनुभाग अधिकारी के खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि की जाएगी।
इसके साथ ही सचिवालय में एक सुरक्षा दस्ता भी तैनात कर दिया गया है, जो समय समय पर सचिवालय में आगंतुकों के प्रवेश पत्र चेक करता रहेगा।