समाचार प्लस न्यूज़ चैनल के सीईओ उमेश कुमार रांची जेल से रिहा कर दिए गए हैं।
कोर्ट ने उमेश कुमार को 3 दिन पहले ही जमानत दे दी थी। लेकिन जेलर ने कोर्ट के आदेश पर भी उमेश कुमार को रिहा नहीं किया था। जेलर का कहना था कि उन्हें लिखित में अभी कोर्ट का आदेश नहीं मिला है। जब उनसे पूछा गया कि यदि वह फैक्स से बी वारंट को मान सकते हैं तो फिर फैक्स द्वारा अदालत के आदेश को मानने में उन्हें क्या गुरेज है ! इस पर उनके पास कोई जवाब नहीं था !
मजबूरन उमेश कुमार के वकीलों ने न्यायालय की अवमानना का केस फाइल किया तो फिर रांची जेल से उमेश कुमार को रिहा कर दिया गया।
इधर नैनीताल हाई कोर्ट इस पूरे प्रकरण में बेहद नाराज है और उन्होंने एसएसपी को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है। बहस के दौरान जस्टिस लोकपाल सिंह ने कहा कि यह आपराधिक षड्यंत्र का मामला सीधे सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है।
इस पर सरकारी महाधिवक्ता को अदालत के सामने बहुत मिन्नतें करनी पड़ी। अदालत ने जांच अधिकारी के साथ साथ दरोगा नीरज द्विवेदी को भी हाई कोर्ट में तलब किया है। आगामी 4 जनवरी को हाई कोर्ट के समक्ष सभी को सफाई देने के लिए बुलाया गया है।
पर्वतजन के सूत्रों के अनुसार रांची जेल से रिहा होने के बाद फिलहाल उमेश कुमार उत्तराखंड नहीं आएंगे और गाजियाबाद में ही रहेंगे।
उमेश कुमार को यह भय है कि उत्तराखंड में रहने पर उन्हें फिर से किसी मामले में साजिश के तहत फंसाया जा सकता है।