स्टिंग मामले में नैनीताल हाई कोर्ट ने राज्य सरकार, पंडित आयुष गौड़, मुख्य मंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत के भाई वीरेंद्र रावत, संजय गुप्ता, एसएसपी देहरादून, जाँच अधिकारी अरविन्द कुमार को हर हाल में 3 सप्ताह में जवाब पेश करने के आदेश दिए।
कोर्ट ने पुलिस से ( सरकार ) से पूछा कि FIR कैसे पोषणीय है !!
इस मामले में अगली सुनवाई 18 फरवरी को है।
पिछले दिनों स्टिंग चलाने को लेकर मुख्यमंत्री को चुनौती देने वाले समाचार प्लस के सीईओ उमेश कुमार ने कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह क़ानूनी प्रक्रिया है। उमेश कुमार ने कहा,-“निचली अदालत से लेकर उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय से मुझे न्याय मिला है। हम पत्रकार अपने को चौथा स्तम्भ समझे या कुछ और लेकिन भारत में सर्वोच्च न्यायालय ही है और वही एक स्तम्भ है, जिसके चलते ये देश खड़ा है।”