कमल जगाती, नैनीताल
उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने शिक्षक संघ से कहा कि अगर शिक्षकों की हड़ताल आगे भी जारी रहती है तो हम सरकार को सीधे कठोर कदम उठाने के निर्देश जारी करेंगे।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता एस.आर.एस.गिल ने बताया कि राजकीय शिक्षक संघ की तरफ से अपने लैटर पैड पर न्यायालय को अवगत किया गया था कि अनशन स्थगित किया गया है। जिस पर न्यायालय ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि वो अभी भी शब्दों की हेरा फेरी कर न्यायालय को गुमराह कर रहे हैं।
न्यायालय ने कहा कि शिक्षक हड़ताल के मामले में सही स्थिति नहीं बता रहे हैं। न्यायालय ने संघ के अधिवक्ता से उनका पक्ष दोबारा जानना चाहा तो उनके द्वारा दोबारा कहा गया कि कोई भी हड़ताल नहीं कि जा रही है। इसपर न्यायालय ने नाराजगी जताते हुए उनको सरकार द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत की गई हड़ताल की फ़ोटो देखने को कहा गया और सरकार से कल दोपहर तक हड़ताल की स्थिति स्पष्ट करने को कहा। न्यायालय ने संघ को कहा कि उनका रवैया इसी तरह रहा तो न्यायालय को उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही के निर्देश देने होंगे। न्यायालय ने कहा कि सरकार शुक्रवार दोपहर तक स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति की स्थिति स्पष्ट करें । मामले की सुनवाई के दौरान शिक्षा निदेशक आर.के.कुंवर न्यायालय में उपस्थित हुए।
उधम सिंह नगर निवासी अजय कुमार तिवारी की जनहित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश के.एम.जोसफ और न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की खंडपीठ ने शिक्षकों की हड़ताल पर नाराजगी जताई है।