एक वहशी पति ने मोटी धनराशि इन्शोरेन्स पॉलिसी का क्लेम प्राप्त करने हेतु अपनी ही पत्नी विधि ठक्कर को नशे की गोलियां एवं इन्जेक्शन लगाकर प्राकृतिक रूप से मृत्यु दिखाने का षडयन्त्र रचकर मृतका की हत्या कर उसके शव को दाह संस्कार कर दिया गया।
दिनांक 23-07-17 को थाना पटेलनगर क्षेत्रान्तर्गत टर्नर रोड़ पर श्रीमती नीतू उर्फ विधि पत्नी आकाश ठक्कर निवासी टर्नर रोड़ की सदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गयी थी। जिसका मृतका के पति आकाश ठक्कर द्वारा मृतका की माता श्रीमती पुष्पा देवी एंव पुलिस को कोई सूचना नही दी गयी एंव शव का बिना पोस्टमार्टम के उसका अन्तिम संस्कार कर दिया गया था। जिस सम्बन्ध में मृतका की माता श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी स्व. सुभाष सचदेवा निवासी सन्तोषी माता का मन्दिर आजाद नगर पनियाला रोड़ रुड़की हरिद्वारा द्वारा अपनी पुत्री की मृत्यु को संदिग्ध मानते हुये श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय देहरादून को करीब 08 माह बाद एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जिस पर श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जांच करायी गयी तो जाँच अधिकारी द्वारा इस घटना को संदिग्ध पाते हुये मामले में अभियोग पंजीकृत करने की संस्तुति की गयी। जिस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना पटेलनगर पर अभियोग पंजीकृत किये जाने के आदेश पारित किये गये। जिसके क्रम में दिनांक 30-03-18 को थाना पटेलनगर पर मु.अ.सं. 140/18 धारा 302 भादवि0 बनाम आकाश ठक्कर आदि पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक पटेलनगर श्री सूर्यभूषण नेगी के आदेशानुसार व.उ.नि. विपिन बहुगुणा, थाना पटेलनगर के सुपुर्द की गयी एवं विवेचना को गहनता से किये जाने के निर्देश दिये गये।
जाँच की आंच से खुला राज
इस घटना में मृतका विधि ठक्कर एंव आकाश ठक्कर अपने बच्चे के साथ 01 टर्नर रोड़ पर श्रीमती सुमन सहगल के मकान पर किराये पर रहते थे, जहाँ आकाश ठक्कर द्वारा एक गिफ्ट सेण्टर खोला था तथा मृतका विधि ठक्कर आस-पास की महिलाओं को एरोबिक सिखाती थी। आकाश ठक्कर एंव विधि ठक्कर का वर्ष 2014 में आपसी प्रेम विवाह हुआ था, जिससे क्षुब्ध होकर आकाश ठक्कर एंव विधि ठक्कर के परिजनो द्वारा दोनो से रिश्ता तोड़ दिया था। वर्ष 2016 मे दोनो के मध्य किसी बात को लेकर लडाई झगड़ा होने लगा, जिससे 20-1-2017 को आकाश व विधि का तलाक हो गया परन्तु अपने बेटे वत्स ठक्कर के कारण आकाश एंव विधि उक्त मकान पर साथ रहते थे। दिनांक 23-04-17 को विधि ठक्कर की अचानक मृत्यु हो जाती है। आकाश ठक्कर द्वारा आस-पास के लोगो एंव रिश्तेदारो को बताया कि विधि ठक्कर की मौत ब्रेस्ट कैसर होने के कारण हुयी है। मुकदमा पंजीकृत होने के फलस्वरुप विवेचक उ0नि0 विपिन बहुगुणा द्वारा पाया कि विधि टक्कर को किसी प्रकार की कैसर की शिकायत नही थी, यह भी पाया कि आकाश ठक्कर ने तलाक लेने के बाद दिनांक 05-04-17 को विधि ठक्कर का 60 लाख का इश्योरेंस करवाया गया है, जिसमें उसने खुद को नोमिनी बनाया है। विधि ठक्कर की मौक के ठीक 15 दिन बाद आकाश ठक्कर द्वारा उक्त 60 लाख रूपये पाने के लिये इश्योंरेंस क्लेम फार्म भरकर आईसीआईसीआई कम्पनी को दिया गया, जिसमें उसने अंकित किया कि विधि ठक्कर की मौत प्राकृतिक हुयी है, परन्तु जांच की डर से कुछ समय बाद उक्त क्लेम लेने से आकाश ठक्कर ने मना कर दिया, जिसके लिये उसने बताया कि विधि ठक्कर को ब्रेस्ट कैंसर था। दौराने विवेचना यह भी पाया गया कि विधि ठक्कर को अपने पूर्व पति अमित शाह से तलाक के दौरान 15 लाख रूपये मिले थे जिसमें से 09 लाख रूपये आकाश ठक्कर ने रखे थे और आकाश ठक्कर से तलाक के बाद विधि ठक्कर आकाश से उन पैसों का तकाजा कर रही थी। आकाश पैसों की तंगी से गुजर रहा था, जिस कारण से उसके द्वारा विधि से निजात पाने और अपनी आर्थिक तंगी दूर करने के लिये विधि को अपने रास्ते का षडयन्त्र रचा। यह तथ्य प्रकाश में आने पर क्षेत्राधिकारी सदर द्वारा प्रभारी निरीक्षक पटेलनगर को अपने निर्देशन में दो टीमें गठित कर घटना के अनावरण के निर्देश दिये गये।
ऐसे हुआ परदाफाश
प्रभारी निरीक्षक पटेलनगर श्री सूर्य भूषण सिंह नेगी के नेतृत्व में व0उ0नि0 पटेलनगर श्री विपिन बहुगुणा द्वारा साक्ष्यों को संकलित कर एवं तमाम इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, दस्तावेजी साक्ष्य एवं संबंधित के लिए बयानात से प्राप्त साक्ष्य के आधार पर दिनांक 23/07/18 को घटना में संदिग्ध आकाश ठक्कर से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि मैंने वर्ष 2014 में अपनी दूसरी पत्नी विधि से प्रेम विवाह किया था, जिसके लिए मैंने अपनी पहली पत्नी साक्षी से तलाक ले लिया था। विधि को अपने पूर्व पति से 15 लाख रुपए मिले थे, जिसमें से 9 लाख उसने मेरे खाते में डाले थे। वर्ष 2016 में विधि का एक लड़के के साथ अफेयर शुरू हो गया था तथा वह अपने पहले पति अमित के साथ भी मिलने जुलने लगी थी। इस कारण से वह परेशान रहने लगा था एवं विधि अपने पैसे वापस करने की मांग करने लगी थी, जिससे उसने विधि की सहमति से न्यायालय के माध्यम से संबंध विच्छेद कर लिया था, किंतु उसके बाद भी उसकी पत्नी विधि उसके साथ रहती थी। पूछताछ में आकाश ठक्कर द्वारा बताया गया कि उसके व विधि के बीच की सारी बातें उसके दोस्त अखिल पुत्र किशनलाल निवासी सहारनपुर को पता थी। अखिल ने उक्त सारी बात बताने के बाद अखिल ने उससे कहा कि वह विधि से उसका छुटकारा करा देगा किंतु पैसे खर्च करने पड़ेंगे। उसके बाद अखिल एवं आकाश ठक्कर ने षड्यंत्र रच करके पहले कोई टर्म इंश्योरेंस विधि के नाम पर करवा देते हैं फिर उसकी प्राकृतिक रूप से मृत्यु दिखाकर मोटी धनराशि से मिल जाएगी। इसके बाद उसने 60 लाख का term Insurance अप्रैल 2017 में करवा दिया, जिसका नॉमिनी वह स्वयं ही बन गया। इसके बाद अखिल द्वारा आकाश की मुलाकात डॉक्टर अंकुर सहारनपुर से करायी, जिसने आकाश को बताया कि वह धीरे-धीरे जहर देगा जिससे विधि की मौत हो जाएगी। फिर अंकुर द्वारा कुछ गोली आकाश को दी गई जो उसने विधि को माह जून 2017 देनी शुरू कर दी। इससे विधि की तबीयत खराब हो गई, उसे मैक्स हॉस्पिटल में योजना के मुताबिक भर्ती किया गया। फिर मैक्स हॉस्पिटल में आकाश द्वारा अखिल एवं विक्रांत के माध्यम से अंकुर द्वारा दिए गए इंजेक्शन को लगाकर विधि की हत्या कारित करने का प्रयास किया गया परंतु वह उसमें सफल नहीं हो सके। इसके बाद पुनः आकाश ने अखिल के माध्यम से सूर्या नर्सिंग होम मोदीपुरम मेरठ में कंपाउंडर कपिल उर्फ कुलदीप एवं राजेंद्र से संपर्क कर पुनः योजना बनाई गयी। योजना के मुताबिक दिनांक 22/07/17 कि रात को विधि ठक्कर को पहले ग्लूकोस की ड्रिप में नशे के इंजेक्शन दिए गए और रात को 3:30 बजे के आसपास आकाश के कमरे में कपिल एवं विक्की द्वारा जाकर तकिये से विधि का मुंह दबा कर उसकी हत्या कर दी। इस पूरे षड्यंत्र के लिए आकाश ठक्कर द्वारा सभी अभियुक्तों को ₹ 4 लाख की सुपारी दी गई थी। आकाश एवं अखिल के बीच यह भी तय किया गया था कि यदि इंश्योरेंस क्लेम 55 लाख प्राप्त होगा तो अखिल उसमें से 15 लाख लेगा और यदि 50 लाख प्राप्त होगा तो 10 लाख रुपए प्राप्त करेगा।
नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त
1- आकाश ठक्कर पुत्र सतीश ठक्कर निवासी किशनपुरा थाना कोतवाली सदर सहारनपुर उ0प्र0 उम्र- 29
2- अंकुर वालियान पुत्र सरदार सिेह निवासी गा्रम गगनोली थाना नागल सहारनपुर उ0प्र0 उम्र 28 वर्ष
3-अखिल पुत्र किशनलाल निवासी आईटीसी कोर्ट के सामने चामुण्डा मन्दिर कोतवाली सदर सहारनपुर उ0प्र0 उम्र- 35 वर्ष
4- विक्की उर्फ विक्रान्त पुत्र ऋषिपाल निवासी मजरी थाना दोराला मेरठ उम्र 28 वर्ष
5- कपिल उर्फ कुलदीप पुत्र बृजपाल निवासी ग्राम खनोदा थाना पल्लवपुर मेरठ उ0प्र0 उम्र- 23 वर्ष
6- राजेन्द्र पुत्र बलजीत निवासी जनता कालोनी मोदीपुरम मेरठ उ0प्र0 उम्र- 67 वर्ष।
गिरफ्तार/अनावरण करने वाली पुलिस टीम
1- श्री बहादुर सिह चौहान, क्षेत्राधिकारी सदर देहरादून
2- श्री सूर्यभूषण नेगी, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली पटेलनगर
3- व0उ0नि0 विपिन बहुगुणा, कोतवाली पटेलनगर/विवेचक
4- उ0नि0 मुकेश भटट, कोतवाली पटेलनगर
5- उ0नि0 विवेक भण्डारी, कोतवाली पटेलनगर
6- उ0नि0 राजीव कुमार, कोतवाली पटेलनगर
7- का0 901 अजय कुमार केातवाली पटेलनगर
8-का0 1462 आशीष राठी, कोतवाली पटेलनगर
9- का0 565 राजीव, कोतवाली पटेलनगर।
10-का0 516 राजेश, कोतवाली पटेलनगर
11- का0 203 जितेन्द्र, कोतवाली पटेलनगर
*अभियुक्तों की गिरफ्तारी में सर्विलान्स की मदद देने वाले अधि0/कर्म0*
1- श्री पी0डी0 भट्ट, एसओजी प्रभारी
2- का0 प्रमोद
3- का0 आशीष शर्मा