आबकारी मंत्री के आदेश हवा में। एटीएम कार्ड से भी ओवर रेटिंग।बेखौफ शराब कारोबारी
भूपेंद्र कुमार
दो दिन पहले ही आबकारी मंत्री प्रकाश पंत ने शराब की दुकानों पर ओवर रेटिंग रोकने को लेकर विधानसभा में एक मैराथन बैठक करके कई सारे कठोर निर्णय लिए थे। इसमें यह निर्णय भी लिया गया था कि ओवर रेटिंग पाए जाने पर दुकान का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। लेकिन शराब के कारोबारियों को आबकारी मंत्री के इस आदेश से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि उन्हें सीधे-सीधे अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है।
आबकारी मंत्री ने ATM कार्ड स्वैप करा कर शराब खरीदने की अपील की थी और इससे यह उम्मीद जताई जा रही थी कि अब ATM कार्ड से शराब खरीदने पर कम से कम ओवर रेटिंग नहीं करेगा, क्योंकि ATM की पर्ची में ओवर रेटिंग का सबूत दर्ज हो जाएगा।
आबकारी मंत्री के दावों की हकीकत परखने के लिए यह संवाददाता 28 अगस्त 2018 की रात्रि लगभग 9:30 बजे आराघर स्थित शराब की दुकान पर शराब की एक बोतल खरीदने गया और सेल्समैन से कहा कि एक रॉयल स्टाइल की बोतल दे दीजिये।
यह है रेट
सेल्समैन ने पैसे मांगे तो उनको एटीएम कार्ड दे दिया गया। सेल्समैन ने कार्ड को स्वैप मशीन में डाला और औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद शराब की बोतल की वसूली कीमत की रसीद निकालकर थमा दी।
यह है ओवर रेटिंग की रसीद
शराब की बोतल पर ₹610 अंकित मूल्य था लेकिन दुकानदार द्वारा ₹620 वसूले गए।
अंग्रेजी शराब की यह दुकान जगत सिंह वल्दिया के नाम पर आवंटित है। इस पर्ची से यह साफ हो गया कि शराब की दुकान के मालिक और ठेकेदार ग्राहकों से खुलेआम धोखाधड़ी कर रहे हैं और इतने निडर हैं कि स्वैप मशीन के माध्यम से धोखाधड़ी करने से भी नहीं डर रहे।
और हुई शिकायत
इस संवाददाता ने प्रमाण सहित इसकी शिकायत न सिर्फ आबकारी मंत्री प्रकाश पंत से की है बल्कि आबकारी आयुक्त से भी कर दी है। साथ ही नजदीकी थाने में एक तहरीर भी दे दी है ताकि इनके खिलाफ ग्राहकों से अंकित मूल्य से अधिक धनराशि वसूलने तथा धोखाधड़ी और अमानत में खयानत पर 420 और 406 आदि जो भी उचित धाराएं हैं, उनके अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया जा सके।
देखना यह है कि आबकारी मंत्री नियम कायदों को हवा में उड़ाने वाले ऐसी शराब कारोबारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही करती है।