कमल जगाती, नैनीताल
उत्तराखण्ड स्थित नैनीताल जिला कोर्ट में करोड़ों रुपयों की धोखाधड़ी के मामले में आत्मसमर्पण करने पहुंचे चर्चित ‘पायलट बाबा’ की जमानत याचिका खारिज करते हुए जेल भेज दिया। मामले में आईकावा इंटर नैशनल एड्यूकेशकन के नाम पर धोखाधड़ी करने के अन्य छह आरोपी अभी भी न्यायालय का सामना करने से बच रहे हैं।
2 बजे से चले मामले में आज 8 बजे फैसला सुनाया गया।
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धोखाधड़ी की घटना नैनीताल जिले के गेठिया में 13 जून 2008 से 25 नवंबर 2008 के बीच की है, जब आईकावा इंटर नैशनल एड्यूकेशकन के खिलाफ धारा 420 और 506 में शिकायत पत्र नैनीताल थाने में दिया गया । 25 नवंबर की शाम 6:30 बजे थाना तल्लीताल में हल्द्वानी नीवासी हरीश पाल ने रिपोर्ट दर्ज कर हिमांशु राय, कपिल अद्वैत उर्फ ‘पायलट बाबा’, सासाराम, इशरत खान, इरफान खान, विजय यादव, पी.सी.भंडारी और मंगल गिरी के खिलाफ शिकायत दर्ज की। हरीश पाल ने शिकायत में कहा कि आईकावा के संस्थापक, संचालक और चैयरमैन हिमांशु राय और पायलट बाबा समेत अन्यों ने ठगी कर उनसे कम्प्यूटर सेंटर खोलने के नाम पर 67,760/= रुपये वसूले। उन्हें झांसा देते हुए बताया गया कि इसके एवज में उन्हें प्रतिमाह 50,500/= रुपये की दर से कमाई होने लगेगी । शिकायत की गई कि अब इन लोगों ने रुपया हड़प लिया है। रुपया मांगने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। शिकायतकर्ता ने कहा है कि मेरे अलावा इन्होंने हल्द्वानी नीवासी नवाब हुसैन, अनुराज माजिला और तबस्सुम अशफाक समेत कुल 11 हजार लोगों को ऐसे ही धोखे का शिकार बनाया गया है।
आईकावा इंटर नैशनल एड्यूकेशकन के खिलाफ वर्ष 2008 में बरेली के बरादरी और हरयाणा के फतेहपुर में भी आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं । इस केस की विवेचना एस.एस.पी.नैनीताल ने सी.बी.सी.आई.डी.द्वारा कराई। सी.बी.सी.आई.डी.ने उक्त सातों के खिलाफ 15 जून 2010 को आरोप पत्र सी.जे.एम.नैनीताल के सम्मुख जमा किए लेकिन तभी से सम्मन जारी करने के बाद सातों सम्मन तामील करने से बचते रहे। बाबा ने आज सी.जे.एम.कोर्ट में सरेंडर किया, जहां से सी.जे.एम.मुकेश चंद्र ने उनकी बेल निरस्त कर दी। उच्च न्यायालय के आदेश पर बाबा ने आज ही जिला जज के न्यायालय में बेल एप्लिकेशन लगाई। जिला जज नरेंद्र दत्त ने 82 वर्षीय पायलट बाबा की बेल याचिका पर सुनवाई करते हुए बेल को अस्वीकार कर दिया है। पुलिस ने उन्हें गिराफ्तार कर जेल भेजने की तैयारी कर ली है।