कमल जगाती, नैनीताल
उत्तराखण्ड के चर्चित एन.एच.74 भूमि मुआवजा घोटाले मे आरोपी प्रिया शर्मा और सुधीर चावला के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण न्यायालय ने आरोप तय कर दिए हैं। सजा पर सुनवाई दो मार्च को होनी तय हुई है ।
मामले के अनुसार एन.एच.74 मुआवजा घोटाले मामले में एस.आई.टी. ने एलाइड इंफ्रा की एम.डी.प्रिया शर्मा और निदेशक एलायंस सुधीर चावला के खिलाफ आई.पी.सी.की धारा 420, 467, 468 और 471 के तहत मुकदमा दर्ज किया था। इन दोनो पर आरोप है कि इस घोटाले में काशीपुर तहसील के डाटा एंट्री ऑपरेटर, जीशान ने घोटाले की डेढ़ करोड़ की रकम एलाइड इंफ्रा के खाते में जमा कराई और मुआवजे के पैसे की बंदरबांट की।
एस.आई.टी.की पुछताछ में जमीन विक्रेताओं और किसानों ने बताया विक्रय पत्र में उनके हस्ताक्षर नही हैैं।
ऐसा बताया गया है कि इन लोगों ने गड़बड़ी कर सरकारी पैसे को ठिकाने लगाया है। इसके बाद एस.आई.टी.ने इन दोनों को गिरफ्तार किया था, और बाद में दोनों को जेल में बंद कर दिया था।