आज आठ अगस्त को आयोजित कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट बैठक के पश्चात कैबिनेट मंत्री प्रकाश पंत ने कैबिनेट के फैसले को मीडिया के सामने रखा। श्री पंत ने बताया कि विधानसभा से पारित ‘धर्म स्वतंत्रता अधिनियम’ के तहत नियमावली पर चर्चा की गई कैबिनेट ने कुछ संशोधनों के साथ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम के तहत नियमावली को कुछ संशोधनों के साथ मंजूर कर दिया। नियम से अलग होने पर धार्मिक संस्था का लाइसेंस निरस्त करने का भी निर्णय लिया गया।
इसके साथ ही रिवर राफ्टिंग और क्याकिंग नियमावली भी संशोधन के साथ मंजूर हो गई तथा पैराग्लाइडिंग और पैरासेलिंग के लिए भी नियमावली मंजूर की गई। इससे साहसिक खेलों और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। गौरतलब है कि एक माह पहले हाई कोर्ट द्वारा नियमावली न होने पर उत्तराखंड में साहसिक खेलों जैसे कि रिवर राफ्टिंग पैराग्लाइडिंग आदि पर पाबंदी लगा दी गई थी। इसके साथ ही रिवर राफ्टिंग करने की उम्र सीमा 60 से बढ़ाकर 65 कर दी गई है। पहले 14 से 60 साल तक के ही पर्यटक रिवर राफ्टिंग कर सकते थे।
पुलिस विभाग में आरक्षी और मुख्य आरक्षी नियमावली को भी मंजूरी दी गई। मुख्य आरक्षी में 50% पदों पर 5 साल की सेवा के बाद पदोन्नति दी जा सकेगी। इसके साथ ही पुलिस विभाग के घुड़सवार सेवा नियमावली को भी मंजूरी मिल गई है। पुलिस मोटर परिवहन शाखा की सेवा नियमावली भी मंजूर की गई।
यू कॉस्ट कर्मचारियों को सर्वे वेतनमान का लाभ दिए जाने का भी निर्णय लिया गया।