उत्तराखंड सरकार ने राज्य के अधीन सेवाओं में दिव्यांगों को समूह का ख ग और घ के पदों में पदोन्नति में 4% छैतिज आरक्षण अनुमन्य किए जाने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
अपर मुख्य सचिव कार्मिक राधा रतूड़ी ने 14 जून को जारी शासनादेश में राज्य के सभी अधिकारियों को यह निर्देश जारी किए हैं। उत्तराखंड में राज्य अधीन सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं, सार्वजनिक उपक्रमों, उद्यमों, निगम एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं में सीधी भर्ती हेतु दिव्यांगों के लिए निर्धारित क्षैतिज आरक्षण को बढ़ाकर 4% अनुमन्य कर दिया गया है।
केंद्रीय दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के अनुपालन में यह आदेश जारी किए गए हैं। शासन द्वारा यह निर्णय इस प्रतिबंध के साथ लिया गया है कि समूह क, ख ,ग ,घ के पदों पर जिन में सीधी भर्ती का अंश 75% से अधिक नहीं हो, पदोन्नति के मामलों में 4% रिक्तियां निर्देश चिन्ह दिव्यांगजन के लिए आरक्षित रखी जाएंगी। जिस में एक-एक प्रतिशत रिक्तियां अंधता- निम्न दृश्यता, बधिर कम सुनाई देना, चलन दिव्यांगता, कुष्ठरोग, बौनापन, एसिड अटैक तथा पेशीय दुर्विकास से पीड़ित दिव्यांगजन के लिए आरक्षित होंगी। इसके अलावा एक प्रतिशत रिक्तियां ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, मानसिक रोग तथा बहु दिव्यांगता से ग्रस्त दिव्यांगों के लिए आरक्षित रहेंगे।