पूर्ण राजस्व से कम पर व्यवस्थापित शराब की फुटकर दुकानों के टेंडर 9 अप्रैल को आमंत्रित किए गए थे और उन्हें शाम को 5:00 बजे खोला जाना था लेकिन हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब यह टेंडर डबल लॉक में सुरक्षित कर दिए गए हैं।
गौरतलब है कि कई जिलों के लाइसेंस धारकों ने उच्च न्यायालय में इन टेंडरों के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने उनके प्रकरण को सुना और सरकार को निर्देशित किया कि 9 अप्रैल को टेंडर न खोले जाएं। इस पर अब आज 10 अप्रैल को सुनवाई होगी।
आबकारी आयुक्त डॉ वी.षणमुगम ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि उक्त टेंडरों को सुरक्षित डबल लॉक में रखा जाए।
अब इस पर फैसला हाईकोर्ट के अगले आदेशों के अनुक्रम में ही किया जा सकेगा।
आबकारी आयुक्त डॉ वी. षणमुगम का कहना है कि उन्हें नैनीताल के जिला आबकारी अधिकारी ने हाईकोर्ट के आदेशों की सूचना दूरभाष पर दी थी।