अतिक्रमण हटाओ अभियान पर सुप्रीम कोर्ट की रोक
रिपोर्ट- मनोज नौडियाल
कोटद्वार। व्यापारियों को सुप्रीम कोर्ट के स्टे दिये जाने से एनएच की नजूल भूमि पर अवैध अतिक्रमण हटाओ अभियान फिलहाल रूक गया है। हालांकि व्यापारियों के द्वारा स्वयं ही अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही जारी रही। गौरतलब है कि नजूल भूमि पर अवैध अतिक्रमण हटाये जाने को लेकर कुछ व्यापारियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में व्यापारियों ने कहा कि, अवैध अतिक्रमण हटाये जाने को लेकर उच्च न्यायालय के द्वारा व्यापारियों के पक्ष को नहीं सुना गया था, तथा जिला एवं स्थानीय प्रशासन ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण पर बुल्डोजर चला दिया गया है।
जिससे दूसरे एवं तीसरे मंजिल पर रहने वाले लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, व्यापारियों के पक्ष को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल उच्च न्यायालय को व्यापारियों का पक्ष सुनने के लिए समय दिये जाने की बात करते हुए आगामी आठ जनवरी 2021 तक अतिक्रमण हटाये जाने पर यथा स्थिति बनाने के निर्देश दिये है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्टे दिये जाने के बाद अब देखना है कि, व्यापारियों के द्वारा एक बार फिर से नैनीताल उच्च न्यायालय में व्यापारियों के हित में जोरदार पैरवी की जाती है कि नहीं।