UPI जिसे कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस कहा जाता है, यह एक तरह का बैंकिंग सिस्टम है, जिसकी मदद से हम पेमेंट एप्स के जरिए पैसों का लेनदेन कर सकते हैं। इसकी शुरुआत भारत सरकार ने कैशलेस इकोनॉमी को स्थापित करने के लिए किया था।
आजकल यूपीआई से पेमेंट करना एक आम बात हो गई है और सभी लोग कैशलेस पेमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसे में UPI से संबंधित हर तरह की जानकारी होना काफी आवश्यक हो गया है।
UPI पेमेंट करने का एक बेहद ही सिक्योर सिस्टम है, इसमें किसी भी तरह की डिटेल्स जैसे की क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स या बैंक या एटीएम की डिटेल्स का किसी के भी साथ शेयर होने का खतरा नहीं रहता।
सिक्योर ट्रांजेक्शन, और सहूलियत के कारण ही, शॉपिंग से लेकर बच्चों की फीस भरने तक, हर कोई कैश न देकर ऑनलाइन पेमैंट करना ही पसंद कर रहा है।
लेकिन इस तेज रफ्तार से चल रही दुनिया में, कई बार इंसान ऐसी गलतियां कर बैठता है, जिससे उसका भारी नुक्सान हो जाता हैl अब चाहे वह आसानी से हो जाने वाले UPI पेमेंट की ही बात क्यों न हो।
कई बार हम जल्द बाजी में पेमेंट करने के चक्कर में, किसी गलत व्यक्ति के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। ऐसा या तो गलत क्यूआर कोड स्कैन करने पर या गलत नंबर या कोड स्कैन करने से हो सकता है। ऐसे में ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता है की गलत अकाउंट में भेजे गए पैसे कैसे वापस लाए जाएं।
अगर कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है यह होता है तो निश्चिंत हो जाए। यहां आपको बताएंगे कि किस प्रकार यूपीआई से पेमेंट करने के दौरान गलत अकाउंट में गए हुए पैसे आप अपने अकाउंट में कैसे वापस ला सकते हैं।
- भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार गलती से किसी गलत व्यक्ति के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने आप यूज किए गए पेमेंट एप्प जैसे कि फोन पे, गूगल पे और पेटीएम की कस्टमर सर्विस की मदद लेकर उसके सिस्टम में शिकायत दर्ज करा सकते हैं, और साथ ही आप रिफंड का अनुरोध कर सकते हैं।
- यदि कोई भी पेमेंट कंपनी आपकी सहायता करने में असफल रहती है, तो आप आरबीआई की वेबसाइट bankingombudsman.rbi.org.in जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
- साथ ही आप अपने बैंक को सूचित कर बैंक की मदद भी ले सकते हैं। गलत अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होने पर जल्द से जल्द अपने बैंक को सूचित करें तथा बैंक के साथ अकाउंट में भेजे गए पैसे का स्क्रीनशॉट व अन्य सभी आवश्यक जानकारियां शेयर करें।
- यद कोई व्यक्ति आपको पैसे रिफंड करने से मना कर देता है, तो ऐसे में आप नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाकर उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं।