चार धाम रोड और nh-74 के निर्माण में मुआवजा प्राप्त करने वाले लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रडार पर हैं।
मुआवजा देने के दौरान टीडीएस काटने में कई करोड़ रुपए की अनियमितताएं हुई हैं।
इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सभी 13 जनपदों के भूमि अध्याप्ति अधिकारियों को एक बने बनाए फॉरमैट में पिछले 4 सालों का ब्यौरा मांग लिया है।
इस फॉर्मेट में मुआवजा प्राप्त करने वाले लोगों के नाम, पते, उनको दी गई धनराशि और भुगतान की तिथि जैसी जानकारियां मांगी गई हैं।
यह जानकारी इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि बड़े स्तर पर मुआवजे का वितरण उत्तराखंड में चल रही कई निर्माण योजनाओं में किया गया है। आयकर के नियमों के अनुसार स्रोत पर टैक्स की कटौती टीडीएस काटना सभी सरकारी और निजी संस्थाओं के लिए अनिवार्य है।
प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स उत्तराखंड पीके गुप्ता ने कहा है कि उन्होंने मुआवजा वितरण में टीडीएस में हुई भारी अनियमितताओं को लेकर राज्य सरकार को बता दिया है और अब इसकी छानबीन की जाएगी।