स्टोरी(कमल जगाती, नैनीताल):-
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य के मुख्य सचिव को अवमानना का नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने मुख्य सचिव से पूछा है कि उन्होंने न्यायालय के आदेशों का पालन क्यों नहीं किया ?
सोमवार को न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ में हल्द्वानी के हिमांशु जोशी की अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता का कहना है कि वर्ष 2018 में उच्च न्यायालय ने विनियमितीकरण नियमावली यानी संविदा कर्मचारियों को सरकारी नौकरी में रेग्युलर करने वाली नियमावली को निरस्त कर दिया था। न्यायालय ने इन सभी पदों को सीधी भर्ती से भरने का आदेश भी दिया था । बावजूद इसके, अब तक न्यायालय के आदेश का पालन नहीं हुआ और याचिकाकर्ता के प्रत्यावेदन पर भी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। एकल पीठ ने मामले को सुनने के बाद मुख्य सचिव को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।