बिग ब्रेकिंग : सीधी भर्तियों में आरक्षण का रोस्टर जारी। इस तरह से होगा पद आधारित रोस्टर नीति का निर्धारण

सभी राज्याधीन सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं, सार्वजनिक उद्यमों, निगमों और स्वायत्तशासी संस्थाओं के अंतर्गत सीधी भर्ती के लिए लागू रोस्टर नीति अब नए सिरे से  लागू की जाएगी।

राज्याधीन सेवा संवर्गों के अंतर्गत नियुक्ति प्राधिकारी  द्वारा सीधी भर्तियों के पदों के सापेक्ष नए सिरे से रोस्टर पंजिका तैयार की जाएगी।

नियुक्ति प्राधिकारी का दायित्व होगा कि प्रत्येक माह घटित होने वाली रिक्ति का कारण दर्शाते हुए रोस्टर पंजिका को अपडेट किया जाएगा और 15 तारीख तक शासन को इसकी रिपोर्ट भेजी जाएगी।

यह नियुक्ति प्राधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि वह रिक्तियों की गणना करके समय से अधियाचन संबंधित आयोग को भेजेगा।

क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत जिन श्रेणियों में चयन हेतु उपयुक्त पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध ना हो ऐसे पैनलों में उसी वर्ग के सामान्य श्रेणी से चयन की कार्यवाही करा दी जाएगी, किंतु उक्त रोस्टर क्रमांक रिक्त रखा जाएगा और अगले चयन वर्ष में पुनः प्रक्रिया अपनाई जाएगी। भूतपूर्व सैनिकों को राज्य अधीन सेवाओं में सेवायोजन के संदर्भ में भारत सरकार के पुराने आदेश को ही अंगीकृत किया गया है। इसमें भारत सरकार की नीति के अनुसार राज्य अधीन सेवाओं में भी क्षेतीज आरक्षण की गणना की जाएगी।

राज्याधीन सेवाओं में सीधी भर्ती के अंतर्गत अनुसूचित जाति के लिए 19%, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 14%, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 4% निर्धारित ऊर्ध्व आरक्षण के सापेक्ष रोस्टर आधारित पदों की गणना निम्न तरह से की जाएगी। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए नीचे दी गई सूची।

 

📢 खबरों को सबसे पहले पाने के लिए पर्वतजन को फॉलो करें

👉 WhatsApp Channel Join करें 👉 WhatsApp Group Join करें 📲 App Download करें

Related Posts