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एक्सक्लूसिव वीडियो: हरदा की हो सकती है गिरफ्तारी ! जानिए क्या बोले सीबीआई के वकील

September 3, 2019
in पर्वतजन
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कमल जगाती, नैनीताल

उत्तराखंड के बहुचर्चित विधायकों की खरीद-फरोख्त के स्टिंग मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर कभी भी सी.बी.आई.गिरफ्तार कर सकती है, आज सी.बी.आई.ने नैनीताल उच्च न्यायालय में मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन दायर कर कहा है कि सी.बी.आई.की इस मामले में प्रारंभिक जांच पूरी हो चुकी है । अब हरीश रावत को गिरफ्तार करना है, जिसके लिए उन्होंने आज मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन दायर की है। मामले में सुनवाई करते हुए न्यायालय ने सी.बी.आई.की एप्लीकेशन स्वीकार कर ली गई है ।अब इसके बाद हरीश रावत पर गिरफ्तारी की गाज कभी भी गिर सकती है।

बाईट :- संदीप टंडन, अधिवक्ता सी.बी.आई.

 

आपको बता दें कि 2017 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा विधायकों की खरीद-फरोख्त का मामला सामने आया था. जिसके बाद से उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार गिरी और सरकार गिरने के बाद राज्यपाल की संस्तुति से हरीश रावत पर सीबीआई जांच शुरू हुई.सीबीआई हरीश रावत की गिरफ्तारी की तैयारी कर रहा था लेकिन इसी बीच हरीश रावत ने स्टिंग को फर्जी बताते हुए नैनीताल हाई कोर्ट की शरण ली और अपनी गिरफ्तारी पर रोक और सीबीआई जांच को खत्म करने की मांग की थी. मामले की सुनवाई करते हुए नैनीताल हाई कोर्ट की एकल पीठ ने हरीश रावत को सीबीआई जांच में सहयोग करने के आदेश दिए थे. साथ ही सीबीआई को निर्देश दिए थे कि वह हरीश रावत की गिरफ्तारी न करें. इसके अलावा सीबीआई को आदेश दिए थे कि अगर हरीश रावत की गिरफ्तारी करने की जरूरत पड़ेगी तो सीबीआई गिरफ्तारी से पहले हाईकोर्ट की एकल पीठ को अवगत कराएंगे जिसके बाद से सीबीआई मामले की जांच कर रही थी. साथ ही स्टिंग मामले में 15 जून 2017 की कैबिनेट बैठक में हरीश रावत पर चल रही सीबीआई जांच को हटाकर जांच एसआईटी से करने का फैसला लिया था जिसको हरक सिंह रावत ने नैनीताल हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि अगर राज्यपाल किसी मामले में एक बार सीबीआई जांच की संस्तुति दे देते हैं तो उसे हटाया नहीं जा सकतालेकिन राज्य सरकार द्वारा 15 जून को हुई बैठक में हरीश रावत पर चल रही सीबीआई जांच को हटाने की संस्तुति कर दी जो नियम विरुद्ध है साथ ही हरक सिंह रावत ने हरीश रावत पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी. जिसके बाद से मामला सीबीआई के पाले में था और सीबीआई मामले में गहनता से विधायकों की खरीद-फरोख्त पर जांच कर रही थी. अब करीब डेढ़ साल बाद सीबीआई ने जांच पूरी कर अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दी है. अब मामले में 20 सितंबर को सुनवाई होगी।


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