हाईकोर्ट का सरकार को फरमान, 48 घंटे में करो किसानों का भुगतान
रिपोर्ट- कमल जगाती
नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने लॉकडाउन में किसानों की फसल के कटान और बिक्री करने में हो रही परेशानियों को ध्यान में रखकर दायर अलग-अलग जनहित याचिका में सुनवाई करते हुए निर्देश दिए हैं कि, वो रबी व खरीफ की फसलों को खरीदने के बाद किसानों को 48 घण्टे से लेकर एक सप्ताह के भीतर भुगतान करें। खंडपीठ ने बीती 12 मई को सुनवाई के बाद निर्णय को सुरक्षित रख लिया था। याचिकाकर्ता गणेश उपाध्याय ने कहा है कि, अगर सरकार आदेश का पालन नहीं करती है तो वो अवमानना याचिका दायर करेंगे।
मामले के अनुसार हल्द्वानी निवासी गणेश उपाध्याय और मुरली मनोहर श्रीवास्तव ने दो अलग-अलग जनहित याचिकाए दायर कर न्यायालय से कहा था कि, किसानों के गन्ने का पुराना और इस वर्ष के साथ ही पिछले 7 महीने की धान की खरीद का लगभग 3 करोड़ 25 लाख का भुगतान बकाया है। जिसे शीघ्र किया जाए। न्यायालय को बताया गया था कि, बकाया भुगतान न होने से छोटे किसान कई परेशानियों का सामना कर रहे है।
याचिकाकर्ताओ का यह भी कहना था कि, सरकार को किसानों के द्वार में जाकर गेहूं खरीदने की व्यवस्था सुनिश्चित कर तुरंत भुगतान की व्यवस्था की जानी चाहिए, ताकि पहले की तरह ही किसानों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। समय पर भुगतान नही होने के कारण किसान आत्महत्या भी कर रहे है। वरिष्ठ न्यायाधीश सुधांशू धूलिया और न्यायमुर्ति रविन्द्र मैठाणी की खण्डपीठ ने कृषि संबंधी जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद सरकार को 48 घंटे से एक सप्ताह के भीतर बकाया भुगतान जारी करने को कहा है।