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सावधान: नैनिताल में क्रिसमस और न्यू ईयर पर हुड़दंग किया तो पड़ेगा महंगा। धारा 144 लागू

December 24, 2020
in पर्वतजन
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नैनिताल में क्रिसमस और न्यू ईयर पर हुड़दंग किया तो पड़ेगा महंगा। धारा 144 लागू

रिपोर्ट- कमल जगाती
नैनीताल। उत्तराखंड के प्रतिष्टित पर्यटन स्थल नैनीताल के आसपास धारा 144 लगा दी गई है। नैनीताल के एस.डी.एम विनोद कुमार द्वारा जारी आदेशों के बाद रूसी बाई पास और नारायण नगर क्षेत्रों में ये व्यवस्था लागू की गई है। इसका उल्लंघन करने पर आई.पी.सी.की धारा 188 में मुकदमा दर्ज करने को भी कहा गया है। नैनीताल के परगना मैजिस्ट्रेट (एस.डी.एम.) विनोद कुमार ने 22 दिसंबर को जारी अपने आदेश में कहा है कि, प्रभारी कोतवाल मल्लीताल और थानाध्यक्ष तल्लीताल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इन क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बिगड़ने की नौबत आती है।

यहां क्रिसमस और नव वर्ष मनाने आए पर्यटक हंगामा कर ग्रामीणों की मुसीबतें बढ़ाते हैं और कानून व्यवस्था बनाने में बाधा उत्पन्न करते हैं। एस.डी.एम.विनोद कुमार ने इन पुलिस अद्धिकारियों की रिपोर्ट और कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम के दृष्टिगत आने वाले पर्यटकों की थर्मल स्क्रीनिंग, सोशल डिस्टेंसिंग कराने के आदेश दिए हैं। उन्होंने नारायण नगर, रूसी बाई पास समेत नैनीताल के आसपास सुव्यवस्थित संचालन और न्याय और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सी.आर.पी.सी.की धारा 144(1)को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है।

एस.डी.एम.ने जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी से रूसी बाई पास पर पार्किंग व्यवस्था देने के साथ शुल्क वसूलने को कहा है। उन्होंने इसके अलावा लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता, संभागीय परिवहन अधिकारी, प्रवर्तन, मुख्य चिकित्साधिकारी, महाप्रबंधक के.एम.वी.एन.और नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी के लिए दिशा निर्देश जारी किये हैं। इसके अलावा एस.डी.एम.ने निषेधाज्ञा धारा144(1)का उल्लंघन करने पर आई.पी.सी.की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही करने की चेतावनी दी है।

उच्च न्यायालय ने बीते रोज ही क्रिसमस और न्यू ईयर का जश्न मनाने आने वाले पर्यटकों से होने वाले कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जिला प्रशासन से पूछा था । देहरादून के जिलाधिकारी आशीष कुमार श्रीवास्तव ने पहले ही क्रिसमस और न्यू ईयर पर अपने जिले में किसी भी पार्टी या जश्न पर रोक लगा रखी है ।


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